फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Hearing on bail plea of Sanatan Rakshak Dal state president for removing Sai idol from temples on 18th

UP: सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष की जमानत अर्जी पर 18 को सुनवाई, मंदिरों से सांईं प्रतिमा हटवाने का मामला

Tue, 08 Oct 2024 10:44 AM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: प्रगति चंद Updated Tue, 08 Oct 2024 10:44 AM IST
सार

सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष की जमानत अर्जी पर 18 अक्तूबर को सुनवाई होगी। मंदिरों से साईं प्रतिमा जबरन हटवाने और तोड़ने के आरोप में उन पर चौक और सिगरा थाने में मुकदमे दर्ज हैं।

विज्ञापन
Hearing on bail plea of Sanatan Rakshak Dal state president for removing Sai idol from temples on 18th
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : ANI

विस्तार

वाराणसी शहर के मंदिरों से साईं प्रतिमा जबरन हटवाने और उन्हें तोड़ने के आरोपी सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा की अग्रिम अंतरिम जमानत अर्जी प्रभारी जिला जज की अदालत में सोमवार को प्रस्तुत की गई। अदालत ने पत्रावली पर सुनवाई के लिए 18 अक्तूबर की तिथि नियत की है।

विज्ञापन


बड़ी पियरी निवासी अजय शर्मा बीते दो महीने से शहर के मंदिरों से साईं प्रतिमा हटवा रहे थे। वह 14 मंदिरों से साईं प्रतिमा हटवा चुके थे। बीते तीन अक्तूबर की भोर में अचानक पुलिस ने अजय शर्मा को हिरासत में लिया। अजय का चौक थाने की पुलिस ने शांतिभंग के आरोप में चालान किया। 
विज्ञापन


इसके बाद चौक और सिगरा थाने में धार्मिक भावनाओं को आहत करने सहित अन्य आरोपों में दो मुकदमे दर्ज किए गए। उन्हीं दोनों मुकदमों में अजय शर्मा की अग्रिम अंतरिम जमानत अर्जी प्रभारी जिला जज की अदालत में प्रस्तुत की गई। उधर, चौक थाने की पुलिस की न्यायिक रिमांड की अर्जी पर अदालत ने मंगलवार को अजय शर्मा को जिला जेल से तलब किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रही है पुलिस

अजय शर्मा के अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने कहा कि कमिश्नरेट की पुलिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रही है। शांतिभंग के आरोप में अजय को गिरफ्तार किया गया। इस पर जमानत के लिए अर्जी दी गई। मगर, तकनीक के इस दौर में भी शनिवार से सोमवार तक जमानतदारों का सत्यापन ही हो रहा है।

अजय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, उनमें अधिकतम सात साल तक की सजा का प्रावधान है। अधिकतम सात साल की सजा तक वाले अपराध के आरोपी को गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकता है, लेकिन पुलिस ने मनमानी की। गत मार्च महीने में अजय की ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। ऐसे में यदि अजय को स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत हुई तो उसके लिए पुलिस जिम्मेदार होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed