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स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत पर सुनवाई आज: संपत्ति कुर्क करने के कोर्ट ने दिए थे आदेश

Fri, 28 Oct 2022 01:44 PM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: किरन रौतेला Updated Fri, 28 Oct 2022 01:44 PM IST
सार

प्रतिकार यात्रा मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, सतुआ बाबा, महंत बालकदास समेत 25 आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का कोर्ट ने आदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) सियाराम चौरसिया की अदालत ने एडीसीपी काशी राजेश कुमार पांडेय को गैर जमानती वारंट जारी करते हुए संपत्ति कुर्क करने और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को आदेशित किया है।

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Hearing on anticipatory bail of Swami Avimukteshwaranand today Court had given orders to attach the property
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

प्रतिकार यात्रा के सात साल पुराने मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की शुक्रवार को (एमपी/एमएलए) सियाराम चौरसिया की अदालत में अग्रिम जमानत पर सुनवाई होगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अधिवक्ता रमेश कुमार उपाध्याय की ओर से कोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई के लिए आवेदन दिया गया है।
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प्रतिकार यात्रा मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, सतुआ बाबा, महंत बालकदास समेत 25 आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का कोर्ट ने आदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) सियाराम चौरसिया की अदालत ने एडीसीपी काशी राजेश कुमार पांडेय को गैर जमानती वारंट जारी करते हुए संपत्ति कुर्क करने और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को आदेशित किया है। इसमें पंकज सिंह उर्फ डब्लू राय, अरुण पाठक, अजय चौबे, अमरनाथ यादव उर्फ डब्बल, आसित दास भी आरोपी हैं। गंगा में गणेश प्रतिमा विसर्जन पर अड़े स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद समेत अन्य लोगों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में पांच अक्तूबर 2015 को मैदागिन स्थित टाउनहाल मैदान से निकली प्रतिकार यात्रा में भगदड़, आगजनी, बवाल हुआ था।
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