स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत पर सुनवाई आज: संपत्ति कुर्क करने के कोर्ट ने दिए थे आदेश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: किरन रौतेला
Updated Fri, 28 Oct 2022 01:44 PM IST
सार
प्रतिकार यात्रा मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, सतुआ बाबा, महंत बालकदास समेत 25 आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का कोर्ट ने आदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) सियाराम चौरसिया की अदालत ने एडीसीपी काशी राजेश कुमार पांडेय को गैर जमानती वारंट जारी करते हुए संपत्ति कुर्क करने और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को आदेशित किया है।
विज्ञापन
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद
- फोटो : सोशल मीडिया