Varanasi: ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक मामले में 17 अक्टूबर को होगी सुनवाई
ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक के लिए दाखिल प्रार्थनापत्र पर 17 अक्तूबर को सुनवाई होगी। यह वाद सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट (सीनियर डिवीजन) की अदालत में लंबित है।
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वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक के लिए दाखिल प्रार्थनापत्र पर 17 अक्तूबर को सुनवाई होगी। यह वाद सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट (सीनियर डिवीजन) की अदालत में लंबित है। वर्तमान में पीठासीन अधिकारी के नहीं होने और अदालत रिक्त होने के कारण 17 अक्तूबर की तिथि तय की गई है।
पर्यावरणविद प्रभु नारायण की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र में मांग की गई है कि ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक, मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, हनुमान समेत दृश्य और अदृश्य देवी के नियमित दर्शन-पूजन, सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए यहां बने मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाया जाए। इस मामले में प्रतिवादी पक्ष की ओर से आपत्ति दाखिल करना है।
वजूखाने के एएसआई सर्वे की मांग पर सुनवाई कल
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मूल वाद में सर्वे के दौरान बरामद कथित शिवलिंग को छोड़कर वजूखाने का भी एएसआई से सर्वे कराने के लिए वादिनी राखी सिंह की तरफ से दिए गए आवेदन पर गुरुवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी।
वहीं दूसरी ओर व्यास जी के तहखाने को डीएम की सुपुर्दगी में दिए जाने से संबंधी शैलेन्द्र व्यास की तरफ से जिला जज की अदालत में लंबित ट्रांसफर आवेदन पर भी आदेश आ सकता है।