फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Hearing in matter of ban on entry of non Hindus in Gyanvapi campus will be held on 17 October

Varanasi: ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक मामले में 17 अक्टूबर को होगी सुनवाई

Wed, 11 Oct 2023 08:30 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Wed, 11 Oct 2023 08:30 PM IST
सार

 ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक के लिए दाखिल प्रार्थनापत्र पर 17 अक्तूबर को सुनवाई होगी। यह वाद सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट (सीनियर डिवीजन) की अदालत में लंबित है। 

विज्ञापन
Hearing in matter of ban on entry of non Hindus in Gyanvapi campus will be held on 17 October
ज्ञानवापी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक के लिए दाखिल प्रार्थनापत्र पर 17 अक्तूबर को सुनवाई होगी। यह वाद सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट (सीनियर डिवीजन) की अदालत में लंबित है। वर्तमान में पीठासीन अधिकारी के नहीं होने और अदालत रिक्त होने के कारण 17 अक्तूबर की तिथि तय की गई है।

विज्ञापन


पर्यावरणविद प्रभु नारायण की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र में मांग की गई है कि ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक, मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, हनुमान समेत दृश्य और अदृश्य देवी के नियमित दर्शन-पूजन, सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए यहां बने मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाया जाए। इस मामले में प्रतिवादी पक्ष की ओर से आपत्ति दाखिल करना है।

विज्ञापन

वजूखाने के एएसआई सर्वे की मांग पर सुनवाई कल

ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मूल वाद में सर्वे के दौरान बरामद कथित शिवलिंग को छोड़कर वजूखाने का भी एएसआई से सर्वे कराने के लिए वादिनी राखी सिंह की तरफ से दिए गए आवेदन पर गुरुवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं दूसरी ओर व्यास जी के तहखाने को डीएम की सुपुर्दगी में दिए जाने से संबंधी शैलेन्द्र व्यास की तरफ से जिला जज की अदालत में लंबित ट्रांसफर आवेदन पर भी आदेश आ सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed