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Varanasi News: अधिवक्ता के निधन से बीएचयू छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में सुनवाई टली

Tue, 13 Oct 2026 01:15 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:15 AM IST
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Hearing in BHU gang-rape case adjourned due to advocate's death.
अगली तिथि 13 अक्तूबर तय
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संवाद न्यूज एजेंसी
वाराणसी। फास्टट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में सोमवार को आईआईटी बीएचयू की छात्रा से हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सुनवाई टल गई। एक अधिवक्ता के निधन के कारण यह सुनवाई नहीं हो पाई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्तूबर को होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज गुप्ता की बहस अभी शेष है। सुनवाई के दौरान तीनों आरोपी कोर्ट में उपस्थित थे।

यह मामला दो नवंबर 2023 की रात का है। उस रात बीएचयू परिसर में आईआईटी की छात्रा के साथ बाइक सवार तीन आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने लंका थाना में तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। विवेचना के दौरान बृज एनक्लेव कॉलोनी, सुंदरपुर निवासी कुणाल पांडेय, जिवधिपुर, बजरडीहा के आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल का नाम सामने आया था। इन्हें मामले में आरोपी बनाया गया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बचाव पक्ष के सफाई साक्ष्य के रूप में गवाही का अवसर समाप्त कर दिया था। उसके बाद से अभियोजन पक्ष की ओर से बहस जारी है।
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