Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर में नंदी के सामने मिले शिवलिंग को कोर्ट ने करवाया सील, हर-हर महादेव का जयघोष
अदालत के आदेश पर चल रही कमीशन की कार्यवाही के तीसरे दिन सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया।
विस्तार
अदालत के आदेश पर चल रही कमीशन की कार्यवाही के तीसरे दिन सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। शिवलिंग दिखते ही वादी पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन अदालत पहुंच गए। उनके आवेदन पर सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने नंदी के सामने शिवलिंग वाली जगह को सील करने का आदेश दिया है।
अदालत ने उस स्थान को संरक्षित व सुरक्षित रखने की पूरी जिम्मेदारी जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त और सीआरपीएफ के कमांडेंट की तय की है। इसकी निगरानी मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को करने का भी आदेश दिया गया है। इस बीच, मुस्लिम पक्ष ने इस दावे से इनकार किया है।
12 फुट लंबा शिवलिंग मिलने का दावा
सुबह साढ़े सात बजे ही विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह, अधिवक्ता आयुक्त अजय मिश्र और कमीशन की टीम के अन्य सदस्यों ने सर्वे के लिए परिसर में प्रवेश किया। इससे पहले रात में ही जलकल विभाग की टीम लगाकर वजू खाने से पानी और मछलियों को निकलवा दिया गया था। वजू खाने के नीचे सर्वे की कार्यवाही के दौरान करीब 12 फुट लंबे और आठ फीट चौड़े शिवलिंग मिलने का दावा किया गया।
इसके बाद कमीशन की कार्यवाही में जुटे वादी पक्ष के लोगों ने हर-हर महादेव के नारे लगाए। फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी के बीच ही वादी पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन बाहर निकले और कोर्ट पहुंचकर आवेदन दिया कि सोमवार को सर्वे के दौरान शिवलिंग मस्जिद परिसर में पाया गया है। यह महत्वपूर्ण साक्ष्य है।
ऐसे में सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाए कि वहां मुस्लिम समुदाय के सभी लोगों का प्रवेश वर्जित करें। मात्र 20 लोगों को नमाज की इजाजत दी जाए और वहां वजू करने से रोक दिया जाए। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने जिलाधिकारी को आदेश दिया कि जिस जगह पर शिवलिंग मिला है, उस जगह को तत्काल प्रभाव से सील कर दें। सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया गया है।
पानी के फव्वारे का हिस्सा है, शिवलिंग नहीं
अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव एसएम यासीन ने कहा कि जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है, वह पानी के फव्वारे के पास का एक हिस्सा है। जितनी भी पुरानी मस्जिदें हैं, उन सभी जगहों पर काले या सफेद पत्थर युक्त पानी का फव्वारा होता है। अदालत ने हौद को सील करने का आदेश दिया है। मसला अदालती है, इस नाते क्या कहा जाए। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी।
वहीं हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि तीसरे दिन सर्वे की कार्यवाही के दौरान शिवलिंग मिला है। सर्वे के दौरान शिवलिंग दिखते ही मैं कोर्ट चला गया। उस जगह को सुरक्षित करने के लिए प्रार्थनापत्र दिया।
बाहर आते ही बोले, अंदर बाबा मिल गए
कमीशन की कार्यवाही के अंतिम दिन ज्ञानवापी मस्जिद परिसर से बाहर आते ही हिंदू पक्ष के पैरोकार डॉ. सोहन लाल ने दावा किया कि अंदर बाबा मिल गए हैं। फिर बोले, जिन खोजा तिन पाइयां....तो समझिए जो खोजा रहा था, उससे कहीं ज्यादा मिला है। अब पश्चिमी दीवार के पास जो 75 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 15 पुट ऊंचा मलबा है, उसके सर्वे की मांग उठाएंगे।
कल अदालत में पेश हो सकती है सर्वे रिपोर्ट
अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्र की ओर से कमीशन की कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट मंगलवार को न्यायालय में सौंपी जा सकती है। न्यायालय ने रिपोर्ट दाखिल करने की तिथि 17 मई नियत की है। अधिवक्ता आयुक्त का कहना है कि रिपोर्ट समय पर सौंपने की कोशिश होगी। अगर कोई दिक्कत आएगी तो न्यायालय से समय मांगा जाएगा।
न्यायालय के आदेश का अनुपालन सर्वोच्च प्राथमिकता
पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने कहा कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी पहलुओं पर गंभीरता से कार्य करते हुए आपसी सामंजस्य बनाए रखने के लिए सभी से बातचीत भी की गई है। सभी से अपील है कि इस प्रकरण को लेकर फिलहाल शांति बनाए रखें।
तीसरे और अंतिम दिन सर्वे के दौरान की खास बातें
- कमीशन की कार्यवाही में शामिल एक व्यक्ति को खबर लीक करने के आरोप में रोका गया
- ज्ञानवापी के गुंबद की वीडियोग्राफी हुई और इसकी बनावट की फोटोग्राफी हाईलैंस कैमरे से की गई
- वजू खाने में पानी और मछलियां निकालने के बाद अंदर कैमरा से हुई वीडियोग्राफी में दिखा शिवलिंग