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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी संबंधित मां शृंगार गौरी के मूल वाद समेत कई मामले की सुनवाई आज, जानें- पूरा मामला

Sat, 18 May 2024 11:39 AM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: प्रगति चंद Updated Sat, 18 May 2024 11:39 AM IST
सार

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी संबंधित कई मामलों में आज सुनवाई होनी है। इसमें मां शृंगार गौरी के मूल वाद समेत कई प्रकरण शामिल हैं। वहीं लॉर्ड विश्वेश्वरनाथ के केस में पक्षकार बनाने की मांग पर 24 मई को आदेश की तिथि नियत कर दी गई है। 

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Gyanvapi Hearing of many cases including Maa Shringar Gauri in varanasi
Gyanvapi Case - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जिला जज संजीव पांडेय की अदालत में ज्ञानवापी से संबंधित मां शृंगार गौरी के मूल वाद और इससे जुड़े अन्य वादों पर शनिवार को सुनवाई होनी है। इस मामले में वादिनी राखी सिंह के अधिवक्ता सौरभ तिवारी की ओर से ज्ञानवापी स्थित बंद तहखानों और खंडहरों की एएसआई से सर्वे कराए जाने के आवेदन पर भी सुनवाई होनी है। साथ ही लंबित अन्य आवेदनों पर भी सुनवाई होने के आसार हैं।

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लॉर्ड विश्वेश्वरनाथ के केस में पक्षकार बनाने की मांग पर आदेश 24 मई को
वर्ष 1991 में दाखिल प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग लॉर्ड विश्वेश्वरनाथ के वाद में शैलेंद्र पाठक और जैनेंद्र पाठक को पक्षकार बनाए जाने के मुद्दे पर सिविल जज सीनियर डिवीजन (फास्ट ट्रैक कोर्ट) प्रशांत कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो गई। अदालत इस मुद्दे पर पत्रावली सुरक्षित रखते हुए आदेश के लिए 24 मई की तिथि नियत कर दी।
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इस वाद में शैलेंद्र व जैनेंद्र को पक्षकार बनाने के पक्ष में अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी व सुभाष नंदन चौरसिया ने दलीलें पेश की। उनकी दलीलों पर लॉर्ड विश्वेश्वरनाथ के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने आपत्ति की। इस वाद में ज्ञानवापी परिसर में बंद अन्य तहखानों और खंडहरों का एएसआई से सर्वे कराने के लिए वाद मित्र विजयशंकर रस्तोगी के आवेदन पर भी अभी सुनवाई होनी है। इस प्राचीन वाद को हाईकोर्ट ने छह माह में निस्तारित करने का आदेश दिया है।

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