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ज्ञानवापी: सील वजूखाने में कपड़े बदलने के मामले में हुई सुनवाई, 24 अक्तूबर को आ सकता है आदेश
Mon, 13 Oct 2025 11:01 PM IST
अमन विश्वकर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: अमन विश्वकर्मा
Updated Mon, 13 Oct 2025 11:01 PM IST
सार
Varanasi News: पिछले तिथि पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से अधिवक्ताओं ने कोर्ट में आपत्ति दाखिल की थी। पिछले तिथि पर कोर्ट में वाराणसी प्रशासन की ओर से विशेष अधिवक्ता ने भी एक अर्जी दाखिल की।
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ज्ञानवापी के सील वजूखाने में कपड़े बदलने के मामले में सुनवाई हुई।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Gyanvapi Case: जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में सोमवार को शृंगार गौरी और ज्ञानवापी से जुड़े सील वजूखाना के फटे कपड़े बदलने के मामले में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले में इस अर्जी आदेश के लिए 24 अक्तूबर की तिथि नियत की है।
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अर्जी में कहा गया कि ज्ञानवापी के सील वजूखाने में लगे हुए कपड़े जर्जर हो गए हैं। इन्हें बदलना अति आवश्यक है। उक्त सील वजूखाना के जर्जर कपड़े को बदलने की अनुमति देने की गुहार लगाई। इसमें अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से आपत्ति दाखिल की। जबकि हिंदू पक्ष के ओर से कोई आपत्ति दाखिल नहीं करने की बात कही गई।
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इस लंबित अर्जी सुनवाई लंबित है। उधर, शृंगार गौरी प्रकरण में चोलापुर निवासी जयप्रकाश और रामचंद्र राजभर की पक्षकार बनने की अर्जी भी लंबित है। इसी कोर्ट में ज्ञानवापी के पुराने मामले के वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी को हटाने संबंधित रिवीजन अर्जी पर भी सोमवार को सुनवाई हुई। एक अन्य आवेदन ट्रांसफर करने के लिए दाखिल पुनः विचार अर्जी सुनवाई हुई। दोनों में आपत्ति दाखिल करने के लिए विपक्षी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से समय मांगा गया।
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