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ज्ञानवापी के एक केस की सुनवाई आज: अखिलेश-औवैसी पर मुकदमा दर्ज होगा या नहीं, कोर्ट के आदेश का इंतजार

Tue, 18 Oct 2022 09:57 AM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: किरन रौतेला Updated Tue, 18 Oct 2022 09:57 AM IST
सार

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के पास गंदगी फैलाने और उस पर बयानबाजी कर धार्मिक भावना भड़काने, नारेबाजी मामला सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर आज कोर्ट का आदेश आ सकता है। इसमें सांसद अससुद्दीन ओवैसी, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत शहर के काजी और मौलवी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है।

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Gyanvapi Case Will the case be filed against Akhilesh Owaisi or not the order of the court will come today
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। - फोटो : amar ujala

विस्तार

ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के पास गंदगी फैलाने और उस पर बयानबाजी कर धार्मिक भावना भड़काने, नारेबाजी के मामला सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर आज कोर्ट का आदेश आ सकता है। सोमवार यानि 17 अक्तूबर को एसीजेएम पंचम की अदालत में आदेश नहीं आया था और कोर्ट ने 18 अक्तूबर यानि आज की तिथि निर्धारित की थी। इसमें अखिलेश यादव, सांसद अससुद्दीन ओवैसी समेत शहर काजी और मौलवी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है।

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बता दें कि इससे पहले शनिवार को ही आदेश आने वाला था लेकिन किसी कारण नहीं आ सका था। वाराणसी के रामेश्वर निवासी अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय की ओर से दाखिल वाद में मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं, इस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है।
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उन्होंने ज्ञानवापी में वजू स्थल के पास मिले कथित शिवलिंग के पास गंदगी फैलाने और शिवलिंग को लेकर बयानबाजी कर धार्मिक भावना भड़काने, नारेबाजी के मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी समेत शहर काजी और मौलवी पर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।  

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Gyanvapi Masjid Case - फोटो : अमर उजाला
पक्षकार बनाने के आवेदन पर हुई सुनवाई
ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी प्रकरण की सुनवाई जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में हुई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सर्वे के दौरान सामने आए कथित शिवलिंग की आकृति की कार्बन डेटिंग कराने संबंधी मांग खारिज करते हुए पक्षकार बनाने संबंधित अर्जियों पर सुनवाई शुरू की थी। सोमवार को भी उन पर सुनवाई हुई।

हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी व सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि कोर्ट ने हमारी मांग मान ली है। जिसमें वादी पक्ष की सहमति के बगैर पक्षकार बनाये जाने का विरोध किया गया था। कुल 16 लोगों ने पक्षकार बनने के लिए आवेदन दिया था।

पढ़ें:  'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग की मांग कोर्ट में खारिज, हिंदू पक्ष बोला- सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

जिसमें से पांच लोगों का आवेदन जिला जज ने खारिज कर दिया। तीन लोगों के आवेदन पर सोमवार को सुनवाई पूरी हुई। मामले में आदेश के लिए 21 अक्तूबर की तिथि अदालत ने तय की। 8 लोगों का आवेदन अनुपस्थित रहने के कारण पहले ही खारिज हो गया था। 

 

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वायरल वीडियो की स्क्रीनशॉट - फोटो : सोशल मीडिया।

मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक मामले में 27 को आ सकता है आदेश

ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने संबंधी वाद सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर 27 अक्तूबर को आदेश आ सकता है। इस प्रकरण में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में चल रही सुनवाई शनिवार को पूरी हो चुकी है। 

अदालत ने 18 अक्तूबर को सभी पक्षों को अपनी लिखित बहस दाखिल करने को कहा है। अदालत में किरन सिंह की तरफ से मानबहादुर सिंह, शिवम गौड़ और अनुपम द्विवेदी ने दलीलें पेश कीं। वरिष्ठ अधिवक्ता मानबहादुर सिंह ने कहा कि वाद सुनवाई योग्य है या नहीं, इस मुद्दे पर अंजुमन इंतजामिया की तरफ से जो भी मुद्दा उठाया गया है, वह साक्ष्य व ट्रायल का विषय है।
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