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Gyanvapi Case: मसाजिद कमेटी पेश नहीं हुई तो शुरू होगी एकपक्षीय सुनवाई, दो अप्रैल को अगली तारीख
Tue, 11 Mar 2025 03:52 PM IST
प्रगति चंद
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: प्रगति चंद
Updated Tue, 11 Mar 2025 03:52 PM IST
सार
Gyanvapi Case : ज्ञानवापी में तीन साल पुराने जमीन के विवाद में सुनवाई की गई। इस दौरान वादी अधिवक्ता ने कहा कि मसाजिद कमेटी के खिलाफ एकपक्षीय रूप से मुकदमा आगे बढ़ाया जाए।
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Gyanvapi Case
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
ज्ञानवापी में तीन साल पुराने जमीन की अदला-बदली को गलत बताते हुए कॉरिडोर की सारी जमीन बाबा विश्वनाथ के नाम करने के अधिवक्ता नित्यानंद राय के मुकदमे की सुनवाई शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल की अदालत में हुई। अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तिथि दो अप्रैल नियत की है।
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वादी अधिवक्ता नित्यानंद राय ने अदालत को बताया कि प्रकरण में राज्य सरकार के अधिवक्ता राजेश मिश्रा और विश्वनाथ धाम ट्रस्ट के अधिवक्ता रवि पांडेय दावे की कॉपी ले चुके हैं। मगर, अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी को मुकदमे की पूरी जानकारी होने के बावजूद वह हाजिर नहीं हो रहे हैं।
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लिहाजा मसाजिद कमेटी के खिलाफ एकपक्षीय रूप से मुकदमा आगे बढ़ाया जाए। इस पर अदालत ने कहा कि मसाजिद कमेटी को एक और मौका देते हैं। अगर अगली तारीख तक अदालत में वह हाजिर नहीं होते हैं तो एकपक्षीय सुनवाई शुरू करेंगे।
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