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ज्ञानवापी मामला: मसाजिद कमेटी ने मांगी हौज की सफाई की अनुमति, हिंदू पक्ष बोला- सील एरिया में हमारे आराध्य देव

Wed, 03 Jan 2024 07:04 PM IST
प्रगति चंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: प्रगति चंद Updated Wed, 03 Jan 2024 07:04 PM IST
सार

मसाजिद कमेटी की ओर से हौज की सफाई और मछलियों के लिए पानी डालने की अनुमति मांगी तो वादिनी राखी सिंह के अधिवक्ता ने आपत्ति करते हुए कहा कि अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी। 

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Gyanvapi Case Masjid Committee advocate asked for permission to clean hauj and Hindu side objected
Gyanvapi case - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने हौज की सफाई और मछलियों के लिए पानी डालने की अनुमति मांगी है। मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर में सील किए गए स्थल की सफाई और मछलियों के पानी डालने की अनुमति दी जानी चाहिए।

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इस पर वादिनी राखी सिंह के अधिवक्ता मान बहादुर सिंह ने कड़ी आपत्ति की और कहा कि अंजुमन को साफ-सफाई की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वहां हम प्रभावित हैं और वहां हमारे आराध्य देव हैं। ऐसे में हमें साफ-सफाई की अनुमति दी जाए। उन्होंने दलील दी और कहा कि वह एरिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सील हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर सुनवाई का अधिकार इस अदालत को नहीं है। 
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इस बीच चार महिला वादियों के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी व सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने मछलियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किए जाने और जल्द ही सुनवाई होने की जानकारी दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने तक कोई आदेश पारित न करने का अनुरोध किया। अदालत ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद बृहस्पतिवार को आदेश जारी करने के लिए कहा।  

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