फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Gyanvapi case maintainability suit behalf Anjuman Anjamia rejected

Gyanvapi: ज्ञानवापी के इस मामले में अंजुमन इंतजामिया की ओर से वाद की पोषणीयता खारिज, कोर्ट ने कही ये बात

Fri, 17 May 2024 06:03 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Fri, 17 May 2024 06:03 PM IST
सार

Varanasi News: अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आदेश में कहा कि वाद पत्र प्रारंभिक स्तर पर है। जहां तक मसाजिद कमेटी की तरफ से दाखिल विधि व्यवस्थाओं का प्रश्न है, उसके तथ्य व परिस्थितियां भिन्न हैं। उसका लाभ इस वाद में नहीं दिया जा सकता।

विज्ञापन
Gyanvapi case maintainability suit behalf Anjuman Anjamia rejected
ज्ञानवापी मामला। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर स्थित आदि विश्वेश्वर के पूजा-पाठ और राग-भोग के लिए दाखिल अर्जेंट वाद की पोषणीयता को लेकर दाखिल अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के आवेदन को खारिज कर दिया। अदालत अब इस वाद पर 20 मई को सुनवाई करेगी।

विज्ञापन


अदालत ने मसाजिद कमेटी की इस दलील को खारिज कर दिया कि यह वाद विशेष पूजा स्थल अधिनियम से बाधित है। मसाजिद कमेटी की तरफ से कहा गया कि ज्ञानवापी के आराजी नंबर 9130 पर सैकड़ों वर्ष से आलमगीरी मस्जिद है। वह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। वहां कभी आदि विश्वेश्वर की पूजा-पाठ नहीं होती थी।
विज्ञापन


वादी शैलेंद्र सिंह योगी न तो महंत हैं और न वह वाद मित्र बन सकते हैं। वादी की तरफ से अधिवक्ता डॉ. एसके द्विवेदी ने मसाजिद कमेटी की दलील का विरोध किया। उन्होंने हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक निर्णय की प्रति दाखिल की, जिसमें कहा गया है कि ज्ञानवापी मामले में विशेष पूजा स्थल अधिनियम लागू नहीं होता।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed