{"_id":"65ba1718aaf2e8e65d05dcb6","slug":"gyanvapi-case-latest-update-of-court-order-on-permission-for-worship-in-vyasji-tehkhana-in-varanasi-2024-01-31","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Gyanvapi Case: ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, व्यासजी के तहखाने में पूजा की मिली अनुमति; जश्न का माहौल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, व्यासजी के तहखाने में पूजा की मिली अनुमति; जश्न का माहौल
Wed, 31 Jan 2024 03:53 PM IST
प्रगति चंद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: प्रगति चंद
Updated Wed, 31 Jan 2024 03:53 PM IST
सार
व्यासजी के तहखाने में पूजा की अनुमति को लेकर बुधवार को कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। पूजा करने की अनुमति मिल गई है।
विज्ञापन
Gyanvapi case
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला आया है। यह फैसला हिंदू पक्ष में सुनाया गया है। फैसले के मुताबिक, ज्ञानवापी तहखाने में हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिला गया है।
विज्ञापन
ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा किए संबंधी आवेदन पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दोनों पक्ष की तरफ से मंगलवार को बहस पूरी कर ली गई थी। अदालत ने इस प्रकरण में बुधवार को अपना आदेश सुनाया। तहखाने में पूजा करने की अनुमति मिल गई है।
विज्ञापन
प्रकरण को लेकर हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी कहते ने कहा आज व्यासजी के तहखाने में पूजा करने का अधिकार दिया गया है और कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर आदेश का अनुपालन करने का आदेश जिला अधिकारी को दिया है।
विज्ञापन
#WATCH | UP | Gyanvapi case | Hindu side lawyer, Advocate Subhash Nandan Chaturvedi says, "...Today right has been given to perform puja at 'Vyas Ka Tekhana' and the court has given the order to the District Officer for compliance of the order within a week..." pic.twitter.com/3dAvqjcwfx
— ANI (@ANI) January 31, 2024
Trending Videos
Gyanvapi case
- फोटो : अमर उजाला
व्यासजी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा-पाठ की अनुमति मिलने के बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं व आम लोगों में जश्न का माहौल है। अधिवक्ताओं ने विक्ट्री साइन दिखाते हुए जीत का जश्न मानाया।
वादी के अधिवक्ताओं के मुताबिक व्यासजी के तहखाने को डीएम की सुपुर्दगी में दिया गया है। अधिवक्ताओं के अनुरोध पर कोर्ट ने नंदी के सामने की बैरिकेडिंग को खोलने की अनुमति दी है। ऐसे में अब तहखाने में 1993 के पहले के जैसे पूजा के लिए अदालत के आदेश से आने- जाने दिया जाएगा।
मंगलवार को कोर्ट में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से अधिवक्ता मुमताज अहमद और एखलाक अहमद ने कहा था कि व्यासजी का तहखाना मस्जिद का हिस्सा है। वहां पूजा की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम से बाधित है। तहखाना वह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। लिहाजा, वहां पूजा-पाठ कि अनुमति न दी जाए।
वादी के अधिवक्ताओं के मुताबिक व्यासजी के तहखाने को डीएम की सुपुर्दगी में दिया गया है। अधिवक्ताओं के अनुरोध पर कोर्ट ने नंदी के सामने की बैरिकेडिंग को खोलने की अनुमति दी है। ऐसे में अब तहखाने में 1993 के पहले के जैसे पूजा के लिए अदालत के आदेश से आने- जाने दिया जाएगा।
मंगलवार को कोर्ट में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से अधिवक्ता मुमताज अहमद और एखलाक अहमद ने कहा था कि व्यासजी का तहखाना मस्जिद का हिस्सा है। वहां पूजा की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम से बाधित है। तहखाना वह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। लिहाजा, वहां पूजा-पाठ कि अनुमति न दी जाए।