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विवाद निपटान, माफी योजना से ब्याज, जुर्माने की मिलेगी छूट

Sun, 24 Nov 2019 01:54 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 24 Nov 2019 01:54 AM IST
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GST
वाराणसी। द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वाराणसी शाखा की ओर से एक दिवसीय सेमीनार में जीएसटी से जुड़ी समस्याओं और उसके समाधान पर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्य वक्ता जॉइंट कमिश्नर राजेंद्र कुमार ने कहा कि सबका विश्वास-विरासत निबटान, माफी योजना से कारोबारियों को राहत होगी। इसमें उन्हें ब्याज, जुर्माने की छूट के साथ कोई देनदारी भी नहीं होगी। उन्होंने कारोबारियों से जीएसटी प्रणाली के बारे में भी चर्चा की।
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कैंटोंमेंट स्थित होटल में हुए सेमीनार में राजेंद्र कुमार ने कहा कि सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के पुराने विरासती मामलों को कम करने के लिए एक सितंबर से शुरू विवाद निबटान और माफी योजना 31 दिसंबर 2019 तक रहेगी। बताया कि सेवा कर और उत्पाद शुल्क से जुड़े पुराने मुकदमों में 3.75 लाख करोड़ रूपये से अधिक का राजस्व फंसा है। सीए प्रखर गुप्ता ने बताया कि ड्यूडेट ऑफ फाइलिंग जीएसटी आर 9 को 31 दिसंबर 2019 तक बढ़ा दिया गया है। विशिष्ट अतिथि सीआईआरसी के रीजनल काउंसिल सदस्य अतुल मेहरोत्रा ने शाखा उपाध्यक्ष सीए अरुण कुमार गुप्ता, सीए मुकुल कुमार शाह, साक्षी अग्रवाल, सीए रवि कुमार सिंह, जीडी दूबे, सीए. हिमांशु सिंह ने बताया कि जीएसटी के तहत सभी सामान्य पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति कुल कारोबार के बावजूद फार्म जीएसटीआर-9 में वार्षिक रिटर्न दिखिल करना आवश्यक है। इस दौरान शाखा कार्यकारिणी सदस्य सीए विकास द्विवेदी, पूर्व शाखा अध्यक्ष सीए. शिशिर उपाध्याय, सीए आकृति अग्रवाल, सीए अमिताभ श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।
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