फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Ghazipur crime news in hindi Mukhtar Ansari wife and son passport court order

यूपी: मुख्तार अंसारी की पत्नी और दोनों बेटों ने पासपोर्ट एसपी के समक्ष किया सरेंडर, कोर्ट ने दिया था निर्देश

Mon, 08 Feb 2021 09:53 PM IST
हरि User अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर Published by: हरि User Updated Mon, 08 Feb 2021 09:53 PM IST
विज्ञापन
Ghazipur crime news in hindi Mukhtar Ansari wife and son passport court order
मुख्तार अंसारी - फोटो : amar ujala

उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के बाद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी और दोनों बेटों ने सोमवार को अपने पासपोर्ट गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक डॉ. ओमप्रकाश सिंह के यहां जमा कर दिए। इस प्रकरण की विवेचना कर रहे इंस्पेक्टर की मौजूदगी में तीनों आरोपी वकील के साथ हाईकोर्ट के आदेश पर पासपोर्ट सरेंडर करने पहुंचे थे। सांसद अफजाल अंसारी के साथ मुख्तार की पत्नी व दोनों बेटे पहुंचे थे। सभी ने केस चलने तक देश से बाहर न जाने की बात कही। सोमवार को देर शाम मुख्तार के बेटों और पत्नी के जिला मुख्यालय पर आने की चर्चा चारो तरफ होती रही।

विज्ञापन

 

पुलिस अधीक्षक डॉ. ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि शहर कोतवाली में मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटों पर गजल होटल के निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन के मामले में अलग-अलग मुकदमा दर्ज हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों को अंतरिम जमानत देते हुए नौ फरवरी तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। जमानत के दौरान कोर्ट ने कुछ शर्ते लगाई थी। इसमें पासपोर्ट को पुलिस अधीक्षक के सामने विवेचक के पास जमा कराना था। इसी क्रम में सांसद अफजाल अंसारी ने मुलाकात के लिए सोमवार को समय मांगा था। मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शां अंसारी, उनके बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी ने अपने-अपने पासपोर्ट जमा कर दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई नौ फरवरी को होनी है। 

विज्ञापन

अंसारी परिवार ने हाईकोर्ट में रिट दाखिल की थी

कोर्ट की शर्तों में मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों अब्बास और उमर समेत पत्नी को कोर्ट ने 50 हजार के निजी मुचलके और दो जमानतदारों के आधार पर अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया था कि मुख्तार के दोनों बेटे विदेश यात्रा पर नही जा सकेंगे। उन्हें अपने पासपोर्ट को  पुलिस अधीक्षक के पास जमा करवाना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि दोनों गजल होटल के जमीन से जुड़े किसी भी गवाह को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेंगे। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि अगर अब्बास और उमर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो ऐसे में विवेचना अधिकारी दोनों की अग्रिम जमानत को रद्द करने की अर्जी दे सकते हैं। बता दें कि इस मामले में अब्बास और उमर की अग्रिम बेल याचिकाएं गाजीपुर एडीजे कोर्ट में सुनवाई के साथ ही रद्द कर दी गई थीं। उसके बाद अंसारी परिवार ने इस मामले में अंतरिम राहत के लिए हाईकोर्ट में रिट दाखिल की थी। मुख्तार के दोनों बेटों को एक साथ 27 जनवरी को जबकि उनकी पत्नी को एक दिन बाद 28 को अंतरिम जमानत मिली थी। जमानत के बाद तीनों आरोपियों को अपने पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed