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आज से वाराणसी में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नई व्यवस्था, इन दुकानों पर रहेगा प्रतिबंध

Sun, 10 May 2020 12:02 AM IST
स्‍वाधीन तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: स्‍वाधीन तिवारी Updated Sun, 10 May 2020 12:02 AM IST
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From today onwards, a new system will be implemented for business activities in Varanasi
मोटर पार्ट्स की खुली दुकानें। - फोटो : अमर उजाला।

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सोशल डिस्टेसिंग के पालन की शर्त के साथ रविवार से वाराणसी जिला प्रशासन ने व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। गर्मी के कारण अब सुबह सात से दोपहर दो बजे तक दुकानें खुलेंगी। आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य तरह की दुकानों पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

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10 मई से आवश्यक वस्तुओं की दुकानें (मार्केट और एकल दुकानें), जिनमें दवाई, राशन, अनाज, गल्ला, दूध, मिल्क प्रोडक्ट, सब्जी, रसोई गैस, सीएनजी, फल, अंडा, जनरल स्टोर, पशु चारा, पशु चिकित्सा, कृषि संबंधी सामान में बीज, रसायन, आटा चक्की, आटा मिल, बेकरी में बनने वाले सभी सामान, सूखी खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानें प्रतिदिन सुबह सात बजे से दोपहर दो बजे तक खुलेंगी।
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ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी दुकानें, मार्केट, कांप्लेक्स, कटरा, रोड साइड कतारबद्ध दुकानें और एकल दुकानों में सभी प्रकार की गतिविधियां सुबह सात बजे से दोपहर दो बजे तक की जा सकेंगी। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, कूरियर, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर, फ़ूड प्रोसेसिंग इकाइयां, मोबाइल कंपनियां भी सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खुली रह सकती हैं।
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सभी प्रकार की दुकानें, मंडियां और प्रतिष्ठानों से जुड़े वाहन, कच्चे माल या वितरण के वाहनों का आवागमन भी मान्य होगा। शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शराब की सभी दुकानें व मॉडल शॉप सुबह 10 बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी। फल, सब्जी और राशन सहित अन्य सामानों को शाम पांच बजे तक बेचा जा सकेगा। प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल, पैथालॉजी लैब 24 घंटे खुले रह सकते हैं। इनमें अंदर फार्मेसी व दवाइयों की दुकान भी 24 घंटे खुली रह सकती हैं। 
 

From today onwards, a new system will be implemented for business activities in Varanasi
जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा - फोटो : अमर उजाला।

स्टेशनरी सहित कई दुकानें सप्ताह में केवल दो दिन खुलेंगी

जिला प्रशासन ने स्टेशनरी सहित कई दुकानों को सप्ताह में केवल दो दिन बृहस्पतिवार और शुक्रवार को ही खोलने की अनुमति दी है। इसमें मोबाइल फ़ोन बेचने और मरम्मत करने, बिजली के उपकरण बेचने और मरम्मत करने, हार्डवेयर सेनेटरी आइटम और प्लंबिंग के उपकरण बेचने और मरम्मत करने, बिल्डिंग मैटेरियल, गाड़ी और वाहन मरम्मत, कंप्यूटर हार्डवेयर और मरम्मत करने, पांच कर्मचारियों तक की पेपर प्रिटिंग दुकानें, स्कूल की पुस्तक, स्टेशनरी की दुकानें सुबह सात बजे से दोपहर दो बजे तक सप्ताह में दो दिन तक खुलेंगी।

रविवार से लागू नई व्यवस्था की निगरानी के लिए अलग-अलग इलाकों में मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाई होगी। जनसेवा केंद्र सहित अन्य केंद्र भी सुबह सात बजे से दोपहर दो बजे तक खुलेंगे।
कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी

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