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UP: राहुल गांधी से जुड़ी पत्रावली तलब, 15 अप्रैल को होगी सुनवाई; सिख समाज पर दिए गए बयान से जुड़ा है मामला
Tue, 17 Mar 2026 01:12 PM IST
Pragati Chand
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: Pragati Chand
Updated Tue, 17 Mar 2026 01:12 PM IST
सार
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अमेरिका की यात्रा के दौरान सिख समाज पर दिए गए बयान से जुड़े मामले में अदालत ने संबंधित अवर न्यायालय से पत्रावली तलब की है। मामले में अब 15 अप्रैल को सुनवाई होगी।
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राहुल गांधी
- फोटो : ANI Photos
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विस्तार
विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल निगरानी (रिवीजन) अर्जी पर सुनवाई हुई। अमेरिका की यात्रा के दौरान सिख समाज पर दिए गए बयान से जुड़े मामले में अदालत ने संबंधित अवर न्यायालय से पत्रावली तलब की है। सुनवाई की तिथि 15 अप्रैल तय कर दी।
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मामले में वादी तिलमापुर, सारनाथ निवासी नागेश्वर मिश्र ने अर्जी दाखिल की है। उनका आरोप है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में बयान दिया था और कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं है। क्या एक सिख को पगड़ी बांधने, कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति मिलेगी।
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वादी ने इसे देश में गृह युद्ध भड़काने की साजिश करार दिया और कहा कि मामले में आगे की कार्रवाई का आदेश दिया जाए। 17 अक्तूबर को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) की अदालत ने अर्जी खारिज कर दी थी जिसके खिलाफ निगरानी याचिका दाखिल की गई।
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