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Varanasi News: किशोरी से दुष्कर्म और गर्भपात मामले में दंपती सहित चिकित्सक को 10 साल की कड़ी कैद

Fri, 01 Jul 2022 03:09 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Fri, 01 Jul 2022 03:09 PM IST
सार

विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म और गर्भपात मामले में दंपती और महिला चिकित्सक नमिता पटेल को 10 साल की कड़ी कैद और 20-20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

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Doctor including couple gets 10 years rigorous imprisonment in rape and abortion case of minor girl in varanasi
विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम की अदालत ने सुनाई सजा - फोटो : istock

विस्तार

विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म और गर्भपात मामले में दंपती और महिला चिकित्सक नमिता पटेल को 10 साल की कड़ी कैद और 20-20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। एडीजीसी आदित्य नरायन सिंह के मुताबिक वादिनी का पति सूरत रहता था, उसकी पुत्री की तबियत खराब होने पर जांच कराई तब पता चला कि उसके पेट में बच्चा है।

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पीड़िता ने बताया कि पांच माह पूर्व जब वह बहन के घर गई थी, तब बहन के पति के भाई फौजदार के बहन का पुत्र दीपक ने उसके साथ रेप किया था और बताने पर जान मारने की धमकी दी थी। इस परिस्थितियों में अभियुक्त फौजदार से पीड़ित की शादी दीपक से कराने को कही तब इज्जत का हवाला दिया। 
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अभियुक्त फौजदार उसकी पत्नी रीना ने पीड़िता को लेकर डॉ नमिता की क्लीनिक ले गए। पिंडरा स्थित एक हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराकर मृत बच्चा निकाला, मामले की जानकारी पुलिस को हुई तब पांच मई 2015 को मुकदमा दर्ज कर विवेचना की गई। 

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दहेज हत्या में पति को दस और ससुर को सात साल की कड़ी कैद

 दहेज हत्या मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरी ने पति गोविंद को दोषी पाने पर 10  वर्ष की कठोर कारावास और ससुर कैलाश को सात साल की कड़ी सजा सुनाई। वहीं, 36 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। देवर के नाबालिग होने के चलते उसका मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड को सुपुर्द कर दिया।

एडीजीसी मनीष राय के अनुसार लंका के टिकरी गांव निवासी बुद्धूराम ने जंसा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसने अपनी पुत्री पूजा की शादी हाथी बाजार, जंसा निवासी गोविन्द के साथ नवंबर 2012 में किया था। शादी के बाद से ही पति गोविन्द, देवर सोविन्द व ससुर कैलाश दहेज की मांग करते थे और मेरी लड़की को प्रताड़ित करते रहते थे। यह मेरी लड़की ने मोबाइल से मुझसे तथा अपनी मां से बतायी थी। कुछ दिनों बाद दामाद गोविंद ने सूचना दी कि पूजा ने जहर खाकर जान दे दी है।

जेल में बंद कॉलोनाइजर नीतू त्रिपाठी को नहीं मिली राहत

धोखाधड़ी मामले में जिला जेल में निरुद्ध महिला कॉलोनाइजर नीतू त्रिपाठी की जेल स्थानांतरण रोके जाने की अर्जी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। जिला जेल में निरुद्ध नीतू त्रिपाठी का जेल स्थानांतरण शासन के निर्देश पर कहीं अन्यत्र जेल में कर दिया गया है। इस आदेश को निरस्त करने के लिए नीतू त्रिपाठी के पति ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। 

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