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एक्शन में DIG: बोले- हाईवे को तस्करी का माध्यम नहीं बनने देंगे, फरियादियों को लेकर थानेदारों को दिए निर्देश

Sat, 10 May 2025 01:57 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Sat, 10 May 2025 01:57 PM IST
सार

डीआईजी वैभव कृष्ण ने शहर में क्राइम के ग्राफ को लेकर मातहतों से चर्चा की। कहा कि नशा और मवेशियों की तस्करी पर लगाम लगाया जाएगा। इसके लिए हाइवे पर खास निगरानी की जाएगी। अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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DIG vaibhav krishana Said will not let highway become medium of smuggling gave instructions to incharges
डीआईजी वैभव कृष्ण। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर जिले में नेशनल या स्टेट हाईवे को शराब या मवेशियों की तस्करी का माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा। हाईवे किनारे और अंतरराज्यीय सीमाओं के थानों पर पुलिसकर्मी लंबे समय तक तैनात न रहें, यह सुनिश्चित किया जाएगा। 

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यह बातें नवागत डीआईजी रेंज वैभव कृष्ण ने शुक्रवार को अपने परिक्षेत्रीय कार्यालय में कहीं। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग ऐसी हो कि पुलिस के प्रति आम आदमी का विश्वास बढ़े। सोशल मीडिया और तकनीक के मौजूदा दौर को देखते हुए पुलिसकर्मी तकनीकी रूप से खुद को अपग्रेड रखें।
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डीआईजी वैभव कृष्ण ने कहा कि रेंज के तीनों जिलों के थानों में आने वाले फरियादियों के साथ पुलिस को हर हाल में विनम्रता से पेश आना होगा। थानाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना होगा कि फरियादी उनसे निराश होकर पुलिस अधीक्षक, रेंज या जोन आफिस का चक्कर अनावश्यक न लगाएं। 

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महिलाओं और बच्चों से संबंधित आपराधिक घटनाओं में पुलिस को अतिरिक्त संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ काम करना होगा। अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मी हर हाल में कार्रवाई की जद में आएंगे। रेंज के पुलिसकर्मी यह सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम जमीन विवाद, अवैध वसूली, अवैध खनन को शह देने और अवैध वाहन स्टैंडों के संचालन में न आए।  

डीआईजी रेंज ने कहा कि संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई ऐसी हो जो नजीर बने। अभ्यस्त अपराधियों के साथ ही उनके शरणदाताओं के खिलाफ भी पुलिस की कार्रवाई दिखे। अभ्यस्त अपराधियों के जमानतदारों के सत्यापन के साथ ही उनकी गतिविधियों पर भी पुलिस की नजर रहे। हत्या और दुष्कर्म जैसे गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों में पुलिस त्वरित गति से विवेचना पूरी कर अदालत में चार्जशीट दाखिल करे। इसके साथ ही अदालत में प्रभावी तरीके से पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाए।

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