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सोनभद्र : उभ्भा कांड के आरोपी 27 घंटे की रिमांड पर लिए गए

Tue, 30 Jul 2019 07:08 PM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सोनभद्र
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सोनभद्र Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Tue, 30 Jul 2019 07:08 PM IST
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Sonbhadra massacre firing incident accused in remand for 27 hours police
उभ्भा कांड के आरोपियों को कचहरी ले जाती पुलिस। - फोटो : अमर उजाला

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट अशोक कुमार की अदालत ने मंगलवार को उभ्भा कांड मामले के विवेचक क्षेत्राधिकारी के रिमांड प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए 27 घंटे की रिमांड मंजूर कर ली। कोर्ट ने अभियुक्त यज्ञदत्त, गणेश, धर्मेंद्र, नीरज एवं अशर्फी को पुलिस अभिरक्षा में लेने और जेल में दाखिल करते समय मेडिकल कराने का आदेश दिया है। इस दौरान चाहें तो अभियुक्तों के अधिवक्ता बगैर बाधा पहुंचाए 40 मीटर दूर से देख सकते हैं।

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बता दें कि, विवेचक सिटी सीओ डॉक्टर कृष्ण गोपाल सिंह ने 27 जुलाई को कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र में मांग की है कि पुष्ट एवं प्रमाणिक साक्ष्यों के संकलन के लिए घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टरों व चालकों का पता करने और अन्य आग्नेयास्त्र आदि की बरामदगी के लिए अभियुक्तगण यज्ञदत्त, गणेश, धर्मेंद्र, नीरज और अशर्फी को तीन दिन के लिए पुलिस रिमांड दिलाई जाए।
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कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था के बीच सोमवार को कोर्ट में आरोपियों को रिमांड के लिए पेश किया गया, लेकिन अधिवक्ताओं के हड़ताल पर होने की वजह से रिमांड नहीं मिल सकी थी। मंगलवार को कई थानों की फोर्स के साथ सीओ अभियुक्तों को लेकर कचहरी पहुंचे।

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इसके बाद कोर्ट में आरोपितों को पेश किया गया। कोर्ट ने पांचों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में देते हुए मेडिकल मुआयना कराने का निर्देश दिया है। इस दौरान चाहें तो अभियुक्तों के अधिवक्ता सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, शेष नारायण दीक्षित एवं अरुण कुमार मिश्रा रिमांड की कार्यवाही बगैर बाधा पहुंचाए 40 मीटर दूर से देख सकते हैं।

गौरतलब हो कि घोरावल कोतवाली क्षेत्र के उम्भा गांव में 17 जुलाई को हुई घटना के बाबत बहस के दौरान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्तों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने उपरोक्त आदेश दिया है।

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