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ठेकेदार आत्महत्या : एक और अभियंता की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
Wed, 25 Sep 2019 12:44 PM IST
गीतार्जुन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: गीतार्जुन गौतम
Updated Wed, 25 Sep 2019 12:44 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
ठेकेदार अवधेश चंद्र श्रीवास्तव को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पीडब्ल्यूडी के अवर अभियंता उदय शंकर पांडेय की अग्रिम जमानत अर्जी, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एनबी यादव की अदालत ने खारिज कर दी। जमानत अर्जी का विरोध प्रभारी डीजीसी मुन्नालाल यादव ने किया।
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इससे पहले अदालत ने प्रकरण में आरोपी पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर अंबिका सिंह और एई एसडी मिश्रा की अग्रिम जमानत अर्जी भी खारिज कर दी थी।
नदेसर स्थित पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में चीफ इंजीनियर अंबिका सिंह के कार्यालय में बीती 28 अगस्त को गोली मार कर ठेकेदार अवधेश चंद्र ने आत्महत्या कर ली थी। प्रकरण में जेई मनोज सिंह और एई आशुतोष सिंह को गिरफ्तार किया गया था।
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वहीं, एई एसडी मिश्रा के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए अंबिका सिंह, एसडी मिश्रा और उदय शंकर पांडेय ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने खारिज कर दी।