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बलिया: रागिनी हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, चार को भेजा जेल, सजा पर सुनवाई आज

Fri, 20 Sep 2019 12:50 AM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बलिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बलिया Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Fri, 20 Sep 2019 12:50 AM IST
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Court sentenced four accused in Ragini murder case ballia
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : डेमो

बलिया जिले के चर्चित रागिनी हत्याकांड में न्यायालय अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश चंद्रभानु सिंह की अदालत ने गुरुवार को रागिनी हत्याकांड की सुनवाई करते हुए कृपाशंकर तिवारी समेत चार को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया। सजा पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।

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वादी बांसडीहरोड थाना क्षेत्र के बजहां गांव निवासी जितेंद्र कुमार दुबे ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आठ अगस्त 2017 को सुबह करीब सात बजे उसकी पुत्री रागिनी 16 सलेमपुर स्थित संस्कार भारती विद्या मंदिर में पढ़ने जा रही थी। इस दौरान अभियुक्तगण कृपाशंकर तिवारी, प्रिंस उर्फ  आदित्य तिवारी, नीरज तिवारी, सोनू तिवारी और राजू यादव ने पीछा किया।
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इसके बाद रास्ते में स्थित काली मंदिर के पास बाइक से अभियुक्तों ने गिरा दिया। इसके बाद सोनू तिवारी ने मेरी पुत्री रागिनी तिवारी ने बाल पकड़ा, नीरज ने हाथ पकड़ा और कृपाशंकर तिवारी ने पैर पकड़ा और प्रिंस ने अपने हाथ में लिये चाकू से रागिनी के गर्दन पर प्रहार किया। जिससे रागिनी गंभीर रूप से जख्मी हो गई।

घायल अवस्था में मैं और मेरी पत्नी वंदना दुबे, बड़ी पुत्री नेहा ने रागिनी को टेंपो पर लादकर जिला अस्पताल लाया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस मामले में अभियोजन की ओर से न्यायालय ने 12 गवाहों को परीक्षित किया।

इसके बाद न्यायालय ने दोनों पक्षों का बहस सुनने के बाद अभियुक्त कृपाशंकर तिवारी, प्रिंस उर्फ आदित्य तिवारी, नीरज तिवारी, सोनू तिवारी को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया। जबकि सजा की सुनवाई पर अदालत शुक्रवार को करेगी। उधर, अभियुक्त राजू यादव के मुकदमे का विचारण किशोर होने की वजह से न्यायालय किशोर बोर्ड में चल रहा है।

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