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Varanasi: तेजाब डालकर जलाने के दोषी को 7 साल की जेल, 12 साल पहले हुआ था मुकदमा

Thu, 02 Mar 2023 12:56 AM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Thu, 02 Mar 2023 12:56 AM IST
सार

एसिड फेंककर युवक को जलाने के मामले में दोषी भेलूपुर निवासी अभियुक्त मो. स्वालेह को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सात वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। 2011 में यह मुकदमा दर्ज हुआ था।

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Court sentenced seven years jail to Convict in acid attack
वाराणसी कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

एसिड फेंककर युवक को जलाने के मामले में दोषी भेलूपुर निवासी अभियुक्त मो. स्वालेह को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सात वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। इसके साथ ही विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अवनीश गौतम की अदालत ने 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई है।

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अभियोजन का पक्ष एडीजीसी मुकेश श्रीवास्तव व वादी के अधिवक्ता देवेंद्र प्रताप सिंह ने रखा। वहीं इस मामले में एक अन्य आरोपी मो. सालिम को आरोप सिद्ध न होने पर अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।
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अदालत में आरोपी मो. सालिम की ओर से अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी व रुद्रनाथ त्रिपाठी ने पक्ष रखा।

अभियोजन के अनुसार भेलूपुर निवासी मो. इलियास ने 25 जनवरी 2011 को भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि रात करीब साढ़े 8 बजे उसका लड़का अब्दुल्ला नासिर अपने साथियों परवेज अख्तर, हबीबुर्रहमान व मो. मुख्तार के साथ तारा चाय वाले की दुकान पर चाय पी रहा था।

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उसी दौरान ताहिर से सालिम को चाय पीने में धक्का लग गया। इस पर दोनों आपस में लड़ने लगे। यह देखकर उसका लड़का अब्दुल्ला नासिर अपने साथियों के साथ जाकर बीचबचाव करने का प्रयास किया। इस पर मो. सालिम, अब्दुल्ला नासिर व उसके साथियों को मारने-पीटने लगा।

इसी बीच मो. सालिम का पिता मो. स्वालेह बोतल में एसिड लाकर मेरे लड़के व उसके साथियों पर फेंक दिया। जिससे अब्दुल्ला नासिर का चेहरा व शरीर जल गया। साथ ही उसके साथी परवेज अख्तर, हबीबुर्रहमान व मो. मुख्तार भी एसिड से जल गए। अदालत में विचारण के दौरान सात गवाहों को पेश किया गया।

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