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हत्या के मामले में पिता-पुत्र सहित सात लोगों को उम्रकैद, सजा सुनते ही चक्कर खाकर गिरा एक आरोपी

Tue, 21 Aug 2018 08:25 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मऊ Updated Tue, 21 Aug 2018 08:25 PM IST
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Court sentenced life imprison to father and son including seven others in case of murder
यूपी के मऊ जिले में 14 पहले हुए हत्याकांड मामले में कोर्ट ने मंगलवार को दोषियों को सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो सुरेश कुमार गुप्ता ने हत्या के मामले में नामजद पिता पुत्र सहित सात आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्रकैद  की सजा के साथ ही 30 हजार रुपया अर्थदंड निर्धारित किया।
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जुर्माने की राशि में से 80 प्रतिशत राशि वादिनी मुकदमा कुसुम देवी को देने का आदेश दिया। पुलिस ने जैसे ही कस्टडी में लेकर दोषियों को हथकड़ी लगाई, आरोपी दिवान चौहान (37) पुत्र धनीराम चौहान बेहोश होकर गिर गया।  इसके बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। आनन फानन में व्यवस्था कर पुलिस ने एंबुलेंस मंगवाया। साथ ही युवक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।
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जहां उसका उपचार चल रहा। डाक्टरों ने युवक की हालत गंभीर बताई।मामले के अनुसार मधुबन थाना क्षेत्र के सिकड़ीकोल गांव निवासी कुसुम देवी पत्नी दीनानाथ चौहान की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कहना है कि चार अप्रैल 2014 को वह अपने पति के साथ गन्ने की बुआई कर रही थी। 
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फावड़े से काट डाला गला

Court sentenced life imprison to father and son including seven others in case of murder
उसी दौरान गांव के ही जगदीश सिंह पुत्र गोरखनाथ सिंह के साजिश में आकर धनीराम चौहान पुत्र दर्शन, विशुनदेव चौहान, संजय चौहान, सूर्यदेव उर्फ मुनीब चौहान, दीवान चौहान और सत्यप्रकाश उर्फ सत्यदेव पुत्रगण धनीराम चौहान ने फावड़े से उसके पति दीनानाथ चौहान की गला काटकर हत्या कर दिए। बीच बचाव करने पर कुसुम को भी मारपीट कर घायल कर दिए।

कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी ने छह गवाहों को पेश कर अपना पक्ष रखा। वहीं, बचाव पक्ष से एक गवाह डॉ. वीवी उपाध्याय को पेश कर तर्क दिया गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है।

एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और अवलोकन करने के बाद आरोपीगण धनीराम चौहान, विशुनदेव चौहान, संजय चौहान, सूर्यदेव उर्फ मुनीब चौहान, दीवान चौहान तथा सत्यप्रकाश को बल्ला, हत्या और मारपीट का दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद सभी को हत्या में उम्र कैद की सजा के साथ ही अर्थदंड निर्धारित किया।
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