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वाराणसी: मासूम संग दुष्कर्म के दोषी को बीस साल की कड़ी कैद, लगाया जुर्माना

Thu, 07 Oct 2021 09:40 PM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Thu, 07 Oct 2021 09:40 PM IST
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Court sentenced 20 years imprisonment to guilty of raping an innocent in varanasi
Demo Pic - फोटो : google

वाराणसी में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राजीव कुमार की अदालत ने मासूम बच्ची संग दुष्कर्म के दोषी नीरज को 20 साल की कड़ी कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस दौरान अदालत ने पीड़िता को आर्थिक मदद के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही मदद के तहत एक लाख रुपये दिलाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव को पत्र भी लिखा।

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विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह के अनुसार, 28 अगस्त 2018 को फूलपुर थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के मुताबिक फूलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में साढ़े चार वर्ष की मासूम बच्ची जब बरामदे में सो रही थी तो अज्ञात युवक ने उसे उठाकर खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद मासूम बदहवाश हाल में जब घर पहुंची तब परिजनों को जानकारी हुई।
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अदालत ने 10 गवाहों और पीड़िता द्वारा अभियुक्त की पहचान संबंधी बयान के बाद आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई। आरोपी घटना के अगले दिन से ही जेल में निरुद्ध रहा। अदालत ने आरोपी की गरीबी, घर में वृद्ध माता-पिता को छोड़ कोई पैरोकार नहीं होने को देखते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई।

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