फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   court sentenced 12 years jail to teacher in the charge of rape

किशोरी से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को अदालत ने सुनाई ये सजा

Mon, 17 Sep 2018 09:34 PM IST
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,चंदौली
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,चंदौली Updated Mon, 17 Sep 2018 09:34 PM IST
विज्ञापन
court sentenced 12 years jail to teacher in the charge of rape
किशोरी के साथ बलात्कार का आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने शिक्षक को 12 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया। जुर्माना जमा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास का फैसला दिया। जबकि जुर्माने की धनराशि से 30 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने का निर्देश दिया।
विज्ञापन


चंदौली अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार राय की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।  वर्ष 2014 में पंडित दीनदयालनगर (मुगलसराय) की एक किशोरी नगर के एक निजी विद्यालय में पढ़ती थी। इसी स्कूल  में मिर्जापुर जिले के अदलहाट थाना क्षेत्र के डेढ़वना ग्राम निवासी इसरत अली उर्फ मोनू विज्ञान का शिक्षक था।
विज्ञापन


उसी दौरान किशोरी की जान पहचान हो गई। आरोप है कि 14 जून 2014 की शाम करीब पांच बजे किशोरी घर से कंप्यूटर कोर्स करने के लिए निकली। लेकिन घर वापस नहीं आई। परिजनों ने काफी खोजबीन की। इसके बाद 21 जून को मुगलसराय कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

दो दिन बाद घर लौटी किशोरी ने बताई आपबीती

court sentenced 12 years jail to teacher in the charge of rape

 दो दिन बाद ही किशोरी घर पहुंची और परिवार के लोगों को बताया कि शिक्षक मोनू ने कोचिंग से पहले बहला फुसलाकर अपने मौसी के घर ले गया। वहीं शादी का दबाव बनाते हुए उसके साथ बलात्कार किया। इसपर उसके पिता ने दो जुलाई 2014 को कोतवाली में उक्त शिक्षक के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया। इसकी सुनवाई सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार राय की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि आरोपित को धारा 366 में पांच वर्ष और 10 हजार रुपया जुर्माना व 376 आईपीसी में सात साल कठोर कारावास की सजा एवं 40 हजार रुपया अर्थ ञदंड से दंडित किया गया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed