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Varanasi News: ऊंटों को राजस्थान नहीं भेजने पर कोर्ट ने डीएम से मांगा स्पष्टीकरण, 7 जुलाई को आया था आदेश

Wed, 20 Jul 2022 06:18 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Wed, 20 Jul 2022 06:18 PM IST
सार

वाराणसी के रामनगर में तस्करों से बचाए गए 16 ऊंटों को राजस्थान के सिरोही पहुंचाने का इंतजाम अब तक नहीं हो सका है। जबकि एसीजेएम की कोर्ट ने ऊंटों को राजस्थान पहुंचाने का आदेश जिलाधिकारी को दिया है। 

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Court seeks clarification from varanasi DM for not sending camels to Rajasthan
बरामद किए गए ऊंट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम नितेश कुमार सिन्हा ने 16 ऊंटों को राजस्थान भेजने के कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर डीएम को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी से 26 जुलाई तक स्पष्टीकरण तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि बीते सात जुलाई के आदेश के क्रम में 16 ऊंटों को पीपुल ऑफ एनिमल केयर सेंटर हॉस्पिटल सिरोही राजस्थान भेजने के आदेश के अनुपालन में परिवहन की क्या कार्यवाही की गई, यदि नहीं किया तब क्यों नहीं किया गया। 

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अदालत में गौ ज्ञान फाउंडेशन की तरफ से अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने अवमानना आवेदन देकर कहा था कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक डीएम ने परिवहन की अभी तक व्यवस्था नहीं की, जो पशु क्रूरता अधिनियम और कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है।
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दूसरी तरफ यह भी जानकारी मिली है कि एसीजेएम प्रथम के कोर्ट के राजस्थान भेजने के आदेश के खिलाफ सत्र अदालत में निगरानी याचिका अभियोजन की तरफ से दाखिल किये जाने की तैयारी कर ली गई है। अभियोजन का कहना है कि यूपी में भी काफी संख्या में ऊंट है, राजस्थान भेजने के बजाय यूपी में भी रखा जा सकता है।

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जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत

प्रभारी सत्र न्यायाधीश किरन पाल सिंह की अदालत ने जानलेवा हमले के मामले में कबीरचौरा निवासी आरोपी रवि जायसवाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। बचाव पक्ष के अधिवक्ता के अनुसार वादी संजय यादव ने 18 मार्च 2020 को कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था उसकी एक कपड़े की दुकान कालभैरव मंदिर के पास है, जिसपर उसका भाई बिज्जू उर्फ विजय व बाबू दोनों रहते हैं।

18 मार्च 2020 को समय लगभग 2 बजे उसका भाई विजय दुकान से ब्रम्हाघाट घूमने टहलने गया, जब वह बूंदी पर कोटा घाट के ऊपर था कि तभी तीन लोग मुंह बांधे आए और उसके भाई विजय को गोली मार दी। पूर्व में उसके भाई बिज्जू से गायघाट निवासी राजू उर्फ डॉक्टर व माता माई की गली जतनवर दूध सट्टी निवासी भैया लाल उर्फ पहलवान ने करीब ढाई लाख  रुपये लिए थे, जब उसका भाई मांगने जाता था तो वे लोग पैसा नहीं देते थे और खामियाजा भुगतने की धमकी देते थे। 

जानलेवा हमले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

प्रभारी सत्र न्यायाधीश किरन पाल सिंह की अदालत ने जानलेवा हमले मामले में आरोपी अभिषेक पांडेय व सनूप पांडेय की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। पतिवादी अतुल पांडेय के अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह के मुताबिक 30 सितंबर 2021 को कतुआपुरा निवासी अभिषेक पांडेय व अन्य सह अभियुक्तों पर घर में घुसकर गाली-गलौज, मारपीट व जानलेवा हमला का परिवाद दर्ज कराया था। इसी मामले में अग्रिम जमानत दिए जाने का अनुरोध किया गया था, जिसे कोर्ट ने खारिज जर दिया।

पिता ने बेटे और बहू पर लगाया घर से निकालने का आरोप

 बुजुर्ग पिता ने अपने बेटे और बहू सहित पौत्र-पौत्री पर मारपीट और घर से बाहर भगाने का आरोप लगाया है। सदर तहसील स्थित वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिकरण के यहां मुकदमा दर्ज कराया।
महमूरगंज स्थित शीलनगर निवासी पीड़ित बुजुर्ग रमेश खन्ना के अनुसार वह भारतीय मूल का अमेरिक रेजिडेंट है।

बुढ़ापे में जब घर महमूरगंज आया तो बेटे, बहु और पोते-पोती ने घुसने नहीं दिया। आरोप लगाया कि उसके इंडस्ट्रीयल स्टेट, राजातालाब व अन्य संपत्तियों पर बेटा राजीव कब्जा करना चाहता है। अदालत ने सुनवाई के बाद पुत्र राजीव खन्ना, बहू शीतल खन्ना, पौत्र ऋषभ खन्ना, पौत्री खुशबु खन्ना के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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