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सिकरौरा नरसंहार कांडः एसएसपी वाराणसी के खिलाफ वाद दर्ज करने का आदेश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Updated Sat, 17 Mar 2018 09:56 PM IST
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हीरावती देवी को अदालत में लेकर जाती पुलिस
- फोटो : अमर उजाला
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सिकरौरा नरसंहार कांड मामले में यू-ट्यूब पर वायरल एक वीडियो के मामले में जांच पूरी न होने पर अदालत ने सख्त रुख अख्तियार किया है। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय राजीव कमल पांडेय की अदालत ने शनिवार को इसके लिए एसएसपी को फटकार लगाते हुए उन्हें लापरवाही बरतने का आरोपी माना और उनके खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया।
वहीं, इस मामले में वादिनी से तलब किए गए स्पष्टीकरण के मामले में उनके विधिक पैरोकार राकेश न्यायिक की तरफ से अधिवक्ता के माध्यम से जवाब दाखिल किया गया। इस पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
सिकरौरा नरसंहार कांड मामले की सुनवाई के लिए शनिवार को कड़ी सुरक्षा में वादिनी हीरावती देवी और आरोपी एमएलसी बृजेश सिंह को अपर सत्र न्यायालय तृतीय की कोर्ट में पेश किया गया।
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अदालत में मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर वादिनी से जिरह की गई। जिरह को जारी रखते हुए अदालत ने मुकदमे की सुनवाई की अगली तिथि 21 मार्च नियत की है।
वहीं, इसी मामले से संबंधित वायरल वीडियो पर एसएसपी की तरफ से सीओ के जरिए प्रेषित रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई कि अभी जांच नहीं हो पाई है। इस पर अदालत ने गहरी नाराजगी जताई।
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वहीं, इस मामले में वादिनी से तलब किए गए स्पष्टीकरण के मामले में उनके विधिक पैरोकार राकेश न्यायिक की तरफ से अधिवक्ता के माध्यम से जवाब दाखिल किया गया। इस पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
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सिकरौरा नरसंहार कांड मामले की सुनवाई के लिए शनिवार को कड़ी सुरक्षा में वादिनी हीरावती देवी और आरोपी एमएलसी बृजेश सिंह को अपर सत्र न्यायालय तृतीय की कोर्ट में पेश किया गया।
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अदालत में मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर वादिनी से जिरह की गई। जिरह को जारी रखते हुए अदालत ने मुकदमे की सुनवाई की अगली तिथि 21 मार्च नियत की है।
वहीं, इसी मामले से संबंधित वायरल वीडियो पर एसएसपी की तरफ से सीओ के जरिए प्रेषित रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई कि अभी जांच नहीं हो पाई है। इस पर अदालत ने गहरी नाराजगी जताई।