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Gyanvapir Case: अखिलेश-ओवैसी के मामले में आज आ सकता है आदेश, ज्ञानवापी के एक और केस में सुनवाई
Wed, 18 Sep 2024 02:59 PM IST
प्रगति चंद
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: प्रगति चंद
Updated Wed, 18 Sep 2024 02:59 PM IST
सार
ज्ञानवापी मामले पर बयानबाजी को लेकर अखिलेश-ओवैसी के मामले में आज आदेश आ सकता है। दोनों नेताओं ने ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने में गंदगी और शिवलिंग जैसी आकृति को लेकर बयान दिया था।
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अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी
- फोटो : Twitter
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विस्तार
अपर जिला जज नवम विनोद कुमार सिंह की अदालत बुधवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और एएआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मामले में आदेश दे सकती है। ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने में गंदगी और शिवलिंग जैसी आकृति को लेकर नेताओं की तरफ से दिए गए बयान के मामले में दाखिल निगरानी अर्जी पर बुधवार को आदेश नहीं आ सका।
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पिछली तिथि पर सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आदेश के लिए पत्रावली सुरक्षित रख ली थी। यह निगरानी अर्जी वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय और अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह की ओर से दाखिल की गई है। इसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सहित अन्य लोग प्रतिवादी हैं। संवाद
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लॉर्ड विश्वेश्वरनाथ के केस की सुनवाई आज
सिविल जज सीनियर डिवीजन फस्ट ट्रैक कोर्ट युगल शंभू की अदालत में बुधवार को ज्ञानवापी से संबंधित वर्ष 1991 के लॉर्ड विश्वेश्वरनाथ के वाद की सुनवाई होनी है। संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराए जाने की अर्जी पर वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी की ओर से बहस पूरी कर ली गई है। अब इस मामले में प्रतिवादी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से बहस की जानी है।
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