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कोर्ट में पेश न होने पर सख्ती: वाराणसी में तैनात एसीपी के खिलाफ वारंट जारी, वेतन रोकने का भी आदेश, जानें पूरा मामला
Wed, 04 Aug 2021 11:15 AM IST
गीतार्जुन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: गीतार्जुन गौतम
Updated Wed, 04 Aug 2021 11:15 AM IST
सार
चक्रमणि त्रिपाठी वाराणसी में एसीपी भेलूपुर के पद पर तैनात हैं। ये आदेश मुरादाबाद की अदालत ने दिया है।
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- फोटो : google
विस्तार
अदालत का फरमान न मानना वाराणसी में तैनात एसीपी भेलूपुर को भारी पड़ गया। अदालत ने न सिर्फ एसीपी के खिलाफ वारंट जारी किया, साथ ही अग्रिम आदेश तक वेतन रोके जाने का आदेश संबंधित विभाग को जारी किया है।
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मामला मुरादाबाद जिले के बिलारी थाना क्षेत्र का 2016 का है। जिसमें थाना बिलारी में वादी हरिराम ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी पुत्री नीरज की दहेज को लेकर उसके पति छत्रपाल ने हत्या कर दी थी। जिसकी विवेचना तत्कालीन बिलारी थाना प्रभारी चक्रमणि त्रिपाठी द्वारा की गई थी।
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यह मुकदमा अपर जिला जज द्वितीय पुनीत गुप्ता की अदालत में विचाराधीन है। जिसमें सात गवाहों ने अदालत में आकर अपनी गवाही दी, लेकिन मुकदमे के विवेचक को बार-बार समन जारी होने के बाद भी वह अदालत में हाजिर नहीं हुए।
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चक्रमणि त्रिपाठी वर्तमान में वाराणसी में भेलुपूद एसीपी के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें अदालत से जारी समन भी मिल गया, लेकिन अदालत के फरमान को उन्होंने दरकिनार कर दिया। अदालत ने मंगलवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी को आदेश दिया कि अग्रिम आदेशों तक एसीपी का वेतन रोक दिया जाए। उनके खिलाफ वारंट भी जारी कर दिया है। मुकदमे में सुनवाई के लिए अदालत ने 11 अगस्त की तारीख तय की है।