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पर्यावरण संरक्षण के लिए कोर्ट की नई पहल, पौधरोपण की शर्त पर दी जमानत

Wed, 17 Jul 2019 12:14 AM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मऊ Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Wed, 17 Jul 2019 12:14 AM IST
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Court gives bail to accused on condition of plantation in mau
सांकेतिक तस्वीर

मऊ में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदिल आफताब अहमद ने मंगलवार को कोर्ट से पर्यावरण संरक्षण के नई पहल की। इस दौरान मंगलवार को उन्होंने जितने भी आदेश किए उसमें पौधरोपण को शर्त के रूप में रखा। इसमें जमानत हो या गैर हाजिरी प्रार्थना पत्र सभी में उन्होंने पौधरोपण करने वाले को लाभ देने की बात कही है।

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इसमें चोरी के सामान के साथ पकड़े गए व्यक्ति मिथिलेश की तरफ से दी गई जमानत अर्जी पर सुनवाई कर एडीजे आदिल आफताब अहमद ने इस शर्त के साथ जमानत को मंजूरी दी कि जमानत पर छूटने के बाद मिथिलेश उर्फ लालू यादव इसका दुरुपयोग नहीं करेगा, साथ ही जेल से रिहा होने के तीस दिन के अंदर कम से कम दस पौधे रोप कर ग्राम प्रधान से प्रमाण पत्र लाकर न्यायालय में दाखिल करेगा।
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अगर पौधरोपण में चूक हुई तो जमानत निरस्त की जाएगी। एडीजे ने मंगलवार को अन्य कई लंबित पत्रावलियों में आरोपियों की गैरहाजिरी भी इसी शर्त के साथ मंजूर की। न्यायालय के इस निर्णय और पहल की अधिवक्ताओं और वादकारियों ने सराहना की।
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मधुबन थाने की पुलिस ने 20 जून को मधुबन थाना क्षेत्र के दुबारी पालपूरा निवासी मिथिलेश उर्फ लालू यादवको बनियाबान तिराहे से पिस्टल, कारतूस और चोरी की तीन मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई।

अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद आरोपी की जमानत इस शर्त पर स्वीकार हुई कि वह पौधरोपण करेगा। एडीजे ने अपने आदेश में लिखा कि आरोपी साक्ष्यों को प्रभावित नहीं करेगा, जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा साथ ही जेल से छूटने के तीस दिन के अंदर कम से कम दस पौधा लगाकर ग्राम प्रधान के प्रमाण पत्र के साथ न्यायालय को सूचित करेगा। अगर इसमें चूक करता है तो उसकी जमानत निरस्त कर दी जाएगी।

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