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तय समय पर कोरोना मरीजों को लाने नहीं पहुंची 10 एंबुलेंस, मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
Thu, 23 Jul 2020 10:28 AM IST
गीतार्जुन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: गीतार्जुन गौतम
Updated Thu, 23 Jul 2020 10:28 AM IST
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बड़ागांव थाने में तहरीर लिखवाते एआरटीओ अरुण कुमार राय।
- फोटो : अमर उजाला।
वाराणसी में कोरोना वायरस (कोविड-19) मरीजों के लिए प्रशासन द्वारा निजी एंबुलेंस अधिग्रहित की गई हैं। प्रशासन के स्पष्ट निर्देश के बाद भी 10 एंबुलेंस निर्धारित समय में नहीं पहुंची। इसे लेकर सख्ती बरतते हुए उनके मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
मंडलायुक्त वाराणसी दीपक अग्रवाल के निर्देश पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 13 थाना क्षेत्रों में 39 एंबुलेंस कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए अधिग्रहित की गई हैं। इस निर्देश का पालन न करने पर 10 एंबुलेंस मालिकों/अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की है।
जानकारी के अनुसार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (तृतीय) प्रवर्तन प्रशासन अरुण कुमार राय की तहरीर पर बड़ागांव थाने में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
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मंडलायुक्त वाराणसी दीपक अग्रवाल के निर्देश पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 13 थाना क्षेत्रों में 39 एंबुलेंस कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए अधिग्रहित की गई हैं। इस निर्देश का पालन न करने पर 10 एंबुलेंस मालिकों/अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की है।
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जानकारी के अनुसार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (तृतीय) प्रवर्तन प्रशासन अरुण कुमार राय की तहरीर पर बड़ागांव थाने में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
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