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कोरोना से राहत के संकेत: वाराणसी में प्रतिबंधों में मिली और ढील, जिम, रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल पूरी क्षमता से खुलेंगे, पढ़ें पूरा आदेश

Sat, 12 Feb 2022 03:00 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Sat, 12 Feb 2022 03:00 PM IST
सार

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने वर्तमान समय में कोरोना केस की संख्या में आई कमी को देखते हुए जारी आदेशों को संशोधित करते हुए प्रतिबंधों में ढील दी है।

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Corona in varanasi Restrictions eased in Varanasi now gyms restaurants and cinema halls will open at full capacity read full order
वाराणसी डीएम कौशल राज शर्मा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कोरोना संक्रमण में आ रही कमी को देखते हुए वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने नई गाइडलाइन जारी की है। उन्होंने सशर्त नियमों और छूट के साथ आदेश जारी किया है। कोविड हेल्प डेस्क के साथ सिनेमा हाल पूरी क्षमता से खुलेंगे, आटो और ई रिक्शा में चार से अधिक सवारी नहीं बैठाए जाएंगे।

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आदेश के अनुसार जिले के सभी जिम खुले रहेंगे लेकिन स्वीमिंग पुल और वाटर पार्क पूर्व की तरह बंद रहेंगे। वहीं अब रेस्टोरेंट, होटल, फूड प्वाइंट्स एवं सिनेमा हॉल अपनी पूरी क्षमता के साथ संचालित होंगे। इनमें कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करनी होगी। मास्क एवं स्क्त्रस्ीनिंग के बाद ही प्रवेश मिलेगा।

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 इन सभी स्थानों की आकस्मिक चेकिंग कराई जाएगी। 


सोमवार से नर्सरी/कक्षा-1 से लेकर समस्त शैक्षणिक संस्थान कोरोना गाइडलाइंस से अगले आदेश तक खुले रहेंगे। 60 वर्ष से अधिक आयु के वैसे लोग जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं,  पूर्व में कोरोना संकमित हो चुके हैं, ऐसे लोगों का बिना आपात कारण के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंधित रहेगा।

होटल या लॉज में ठहरे किसी भी गेस्ट में कोविड के लक्षण पाये जाय, तो निकटतम अस्पताल अथवा काशी इन्टीग्रेटेड कमाण्ड सेन्टर में संचालित फोन नम्बर (0542-2221937, 0542-2221941, 0542-2221942, 0542-2221944, 0542- 2720005) तथा हेल्प लाईन नम्बर-1077 पर तत्काल सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया है।

राजनैतिक आयोजन की अनुमति रिटर्निंग आफिसर से लेनी होगी

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी प्रकार की रैली, पदयात्रा, राजनैतिक दलों की इनडोर एवं आउटडोर मीटिंग निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार की जाएगी।  आदर्श आचार संहिता के अंर्तगत किसी भी राजनैतिक आयोजन की अनुमति संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर आचार संहिता के प्रभारी अपर जिलाधिकारी कार्यालय से ली जाएगी।

नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा में चार सवारियों से ज्यादा सवारी नहीं बिठाया जायेगा। इसका सख्ती से अनुपालन थाना स्तर से एवं यातायात पुलिस के द्वारा होगा।

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शादी के लिए बंद स्थानों में 100 से अधिक व्यक्ति नहीं 

शादी समारोह और अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति बंद स्थानों में एक समय में अधिकतम 100 से अधिक नहीं रहेगी। वहीं खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउंड की क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही आ सकेंगे। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। कार्यक्रम की अनुमति संबंधित प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष से लेनी होगी।

अनुमति की शर्तों का उल्लंघन होने पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा धार्मिक स्थलों, बाजारों,  व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशन औऱ बस स्टैंड पर सोशल डिस्टेंसिंग समेत पूर्व में लागू नियम लागू रहेंगे।
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