फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Construction on the 20-meter green belt of Ring Road stopped in Varanasi

Varanasi News: रिंग रोड के 20 मीटर ग्रीन बेल्ट में निर्माण पर रोक, वीडीए उपाध्यक्ष बताया लक्ष्य

Wed, 04 Feb 2026 10:56 AM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: प्रगति चंद Updated Wed, 04 Feb 2026 10:56 AM IST
सार

Varanasi News: वीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि शहर के सुव्यवस्थित, पर्यावरण, अनुकूल, संतुलित विकास के उद्देश्य से रिंग रोड और प्रमुख मार्गों के किनारे ग्रीन बेल्ट का प्रावधान किया गया है। ऐसे में 20 मीटर ग्रीन बेल्ट में निर्माण पर रोक रहेगी। 

विज्ञापन
Construction on the 20-meter green belt of Ring Road stopped in Varanasi
वाराणसी विकास प्राधिकरण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

रिंग रोड और प्रमुख मार्गों के प्रस्तावित 20 मीटर ग्रीन बेल्ट में स्थायी निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने कहा कि ग्रीन बेल्ट का मूल उद्देश्य खुले और हरित क्षेत्रों का संरक्षण करना है। जिससे नगर का सौंदर्य, पर्यावरण संतुलन और नागरिकों का स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके। उन्होंने कहा कि शहर के सुव्यवस्थित, पर्यावरण, अनुकूल, संतुलित विकास के उद्देश्य से रिंग रोड और प्रमुख मार्गों के किनारे ग्रीन बेल्ट का प्रावधान किया गया है। 

विज्ञापन


नगर क्षेत्र में रिंग रोड की कुल चौड़ाई 60 मीटर है। दोनों ओर 20–20 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट विकसित की जानी है। यह न केवल यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने में सहायक होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, हरियाली संवर्धन और स्वच्छ वातावरण भी दिलाएगी। लागू नियमों और मानकों के तहत विशिष्ट उपयोग, सीमित निर्माण को ही अनुमन्य किया गया है। 

विज्ञापन

ग्रीन बेल्ट में खेल का मैदान और पेट्रोल पंप

ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में जिन निर्माणों, उपयोगों की अनुमति है। उनमें पेट्रोल पंप, खेल का मैदान, स्पोर्ट्स ग्राउंड, स्विमिंग पूल, बहुउद्देशीय खुले स्थान, पार्क, रेसकोर्स, स्टेडियम, पिकनिक स्थल, कैंपिंग स्थल, ट्रैफिक पार्क, मनोरंजन पार्क, एक्वेरियम, चिड़ियाघर, संग्रहालय, पक्षी वन्यजीव अभयारण्य जैसे सार्वजनिक एवं पर्यावरण–अनुकूल उपयोग सम्मिलित हैं। इन अनुमन्य उपयोगों के अतिरिक्त निर्माण या व्यावसायिक/आवासीय उपयोग ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

इसे भी पढ़ें; World Cancer Day 2026: काशी में साल में रेडियोथेरेपी 30% ज्यादा, मुंह के कैंसर के मरीज 25% बढ़े

स्वीकृत कराने के बाद निर्माण
आजमगढ़ रोड, संदहा मार्ग, जीटी रोड, रिंग रोड के किनारे ग्रीन बेल्ट प्रस्तावित है। इन मार्गों के पास किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य वीडीए से मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद ही किया जा सकेगा। बिना स्वीकृति कोई भी निर्माण अवैध माना जाएगा। यूपी नियोजन और विकास अधिनियम के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed