CBSE : पंजीकरण में भरे विवरण में संशोधन के लिए चार दिन ही बाकी, 27 अक्तूबर को संशोधन की अंतिम तिथि
Varanasi News: सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (एलओसी) भरने को लेकर इस बार सख्त निर्देश दिए हैं। इसमें वही डेटा भरना होता है जिसके आधार पर बच्चे बोर्ड एग्जाम में बैठ पाते हैं।
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सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के एलओसी डेटा में सुधार का अवसर दिया है। इस समय सीमा को समाप्त होने में अब सिर्फ 4 दिन शेष हैं। सुधार विंडो 27 अक्तूबर तक खुली रहेगी। इसके बाद बोर्ड कोई अन्य मौका नहीं मिलेगा।
इस बार सीबीएसई ने साफ कह दिया है कि बोर्ड परीक्षा के लिए भरे जाने वाले फार्म में नाम, जन्म तिथि और विषयों में गलती के लिए अब कोई अन्य मौका नहीं मिलेगा। इसलिए विद्यालय और छात्रों को शुरू से ही सतर्कता बरतना होगी।
एलओसी में सभी बच्चों का नाम, पिता या माता का नाम, जन्म तिथि और चुने गए विषय दर्ज करने होते हैं। यही जानकारी एडमिट कार्ड और बोर्ड की मार्कशीट में छपती है। इसलिए अगर इसमें छोटी-सी भी गलती हो जाए तो भविष्य में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
स्कूलाें को दिए गए विकल्प
सीबीएसई ने स्कूलों को विकल्प दिया है कि अगर एलओसी में कोई गलती हो जाए तो उसे अंतिम प्रस्तावित तिथि तक संशोधित किया जा सकता है। एक बार किसी भी विद्यालय की एलओसी जमा होने के बाद प्रति विद्यार्थी को एक डेटा वेरिफिकेशन स्लिप मिलेगी। इसमें नाम, जन्म तिथि और विषय चेक करना होगा। अगर कोई गलती मिलती है तो उसे 13 से 27 अक्तूबर 2025 तक सुधारा जा सकेगा। इसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा।
सीबीएसई की जिला समन्वयक गुरमीत कौर ने बताया कि बोर्ड में पंजीकरण के बाद उसमें संशोधन के लिए अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। ऐसे में छात्र और विद्यालय दोनों को सतर्कता बरतनी चाहिए। अक्सर विद्यार्थी फाॅर्म भरते समय या विद्यालय डेटा अपलोड करते समय गलती कर देते हैं। बाद में जब एडमिट कार्ड या मार्कशीट में समस्या आती है तब भागदौड़ करनी पड़ती है। ऐसे में सतर्कता बरतते हुए यदि आवेदन ठीक से अपलोड किए गए तो गलतियों की संभावना ना के बराबर होगी।
सीबीएसई की ओर से अभिभावकों के लिए जारी निर्देश
- छात्र का नाम, जन्मतिथि और माता-पिता के नाम पूरे (संक्षिप्त नहीं) लिखे जाएं।
- उपनाम अवश्य जोड़ा जाए, खासकर उन छात्रों के लिए जो विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे हैं।
- जन्मतिथि पासपोर्ट, पैन कार्ड या आधार कार्ड पर दर्ज तारीख से मेल खाती हो।
- विषयों का चयन सावधानीपूर्वक किया जाए, क्योंकि सुधार अवधि के बाद कोई बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।