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नागरिकता कानून के विरोध में लोगों को इकट्ठा करने के लिए भेज रहा था भड़काऊ मैसेज, मुकदमा दर्ज
Wed, 18 Dec 2019 04:12 PM IST
गीतार्जुन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: गीतार्जुन गौतम
Updated Wed, 18 Dec 2019 04:12 PM IST
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सांकेतिक
- फोटो : अमर उजाला।
नागरिकता संशोधन कानून(सीएए) 2019 को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। वाराणसी में धारा 144 लागू है। पुलिस ने बुधवार को एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जो सीएए के विरोध में लोगों को सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ मैसेज कर रहा था।
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लोहता पुलिस ने वसीम अकरम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, जिले में धारा-144 लागू होने के बावजूद फेसबुक के माध्यम से लोहता थाना क्षेत्र में नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 के विरोध में लोगों को इक्ट्ठा होने व धरना प्रदर्शन एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित करने हेतु भड़काऊ मैसेज कर उकसाया जा रहा था।
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पुलिस ने बताया कि यह मैसेज जिले में शांति-व्यवस्था और सौहार्दपूर्ण वातावरण को प्रभावित कर सकता था। फेसबुक पर वायरल मैसेज को संज्ञान में लेते हुए वसीम के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।
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एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि सोशल मीडिया पर अपत्तिजनक पोस्ट या भड़काऊ भाषण आदि जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है, उसकी कड़ी निगरानी की जा रही है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक सौहार्द प्रभावित करने की कोशिश की गई तो उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।