Varanasi: अवैध तरीके से विज्ञापन लगवाने वाली तीन संस्थानों पर मुकदमा, जी-20 सम्मेलन से पहले एक्शन
वाराणसी नगर निगम ने सार्वजनिक स्थानों पर अवैध तरीके से पोस्टर-बैनर और पंफलेट लगाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
वाराणसी नगर निगम ने सार्वजनिक स्थानों पर अवैध तरीके से पोस्टर-बैनर और पंफलेट लगाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। इस मामले में सारनाथ थाने में द लक्ष्य एकेडमी, आर्यन सिविल एकेडमी और डीडीबी ट्यूटोरियल के मैनेजर के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई नगर निगम के प्रभारी अधिकारी (विज्ञापन) अनुपम त्रिपाठी की तहरीर के आधार पर की गई है।
नगर निगम के प्रभारी अधिकारी (विज्ञापन) के अनुसार, जी-20 सम्मेलन की बैठकों के मद्देनजर जिलाधिकारी एस. राजलिंगम और नगर आयुक्त सीपू गिरि शहर में तैयारियों का जायजा लेने निकले थे। सारनाथ से आजमगढ़ मार्ग पर अंडरपास पुल की दीवार पर द लक्ष्य एकेडमी, आर्यन सिविल एकेडमी और डीडीबी ट्यूटोरियल के पोस्टर अवैध तरीके से लगे हुए पाए गए। जिलाधिकारी और नगर आयुक्त ने तीनों संस्थाओं के पोस्टर तत्काल हटवा कर उनके मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया।
100 से अधिक अवैध विज्ञापन चिह्नित, वसूलेंगे जुर्माना
नगर आयुक्त सीपू गिरि ने बताया कि शहर में 100 से अधिक स्थानों पर अवैध तरीके से लगाए गए विज्ञापन चिह्नित किए गए हैं। उनसे संबंधित लोगों और संस्थाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा कर जुर्माना वसूला जाएगा। नगर आयुक्त ने कहा कि शहर के सार्वजनिक स्थानों और दीवारों पर अवैध तरीके से पोस्टर-बैनर और पंफलेट लगवाने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई जारी रहेगी।