वीडीए सचिव समेत 11 पर मुकदमा दर्ज: कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई, अवैध तरीके से चहारदीवारी गिराने का आरोप
अवैध तरीके से चहारदीवारी गिराने को लेकर विंध्यवासिनी नगर कॉलोनी निवासी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र पर दिया था।
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अवैध तरीके से दीवार ध्वस्त कराने के आरोप में कोर्ट के आदेश पर वीडीए (वाराणसी विकास प्राधिकरण ) सचिव समेत 11 अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिवपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिवक्ता की तहरीर के आधार पर शिवपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्शीश शुरू कर दी है।
विंध्यवासिनी नगर कॉलोनी निवासी अजय प्रताप सिंह कचहरी में अधिवक्ता हैं। अजय के अनुसार तरना में उनकी पत्नी संगीता सिंह के नाम से 3150 वर्गफीट का प्लॉट है। पिछले 10 साल से बनी इस प्लॉट की चहारदीवारी को वीडीए अधिकारियों और कर्मचारियों ने बिना नक्शा पास का आरोप लगाते हुए जेसीबी से ढहा दिया और गेट उठा ले गए।
15 हजार रुपए रिश्वत मांगने का भी आरोप
आरोप है कि जोनल अधिकारी परमानंद यादव, जेई रामचंद्र, पीएन दुबे और प्रमोद तिवारी के साथ ही अन्य अधिकारी व कर्मचारी ने कहा कि अवैध तरीके से बनाई गई है और वीडीए के सचिव सुनील कुमार वर्मा का आदेश है कि 15 हजार रुपए नहीं देने पर चहारदीवारी गिरा दी जाएगी।
तहरीर के आधार पर वीडीए सचिव सुनील कुमार सिंह, जोनल अधिकारी परमानंद यादव, जेई रामचंद्र, पीएन दुबे और प्रमोद तिवारी समेत 11 पर मुकदमा दर्ज किया गया। शिवपुर इंस्पेक्टर सधुवन राम गौतम ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।