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इस चुनाव दागी उम्मीदवार जनता को खुद बताएंगे अपने अपराध, प्रत्याशियों के लिए जारी हुए कई नियम

Mon, 11 Mar 2019 07:09 PM IST
Sayali Maurya न्यूज डेस्क,अमर उजाला,वाराणसी
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,वाराणसी Published by: Sayali Maurya Updated Mon, 11 Mar 2019 07:09 PM IST
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Candidate tell his criminal record to voters in loksabha election 2019
आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेता (प्रतीकात्मक) - फोटो : अमर उजाला

आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों को नामांकन से मतदान के बीच तीन बार समाचार पत्रों में आपराधिक मामलों की जानकारी मतदाताओं को देनी होगी। चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस नियम को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। वहीं, मतदान के लिए विधानसभाओं में ईवीएम का आवंटन राजनीतिक दलों की मौजूदगी में किया जाएगा। अधिकारियों के वाहन जीपीएस से लैस होंगे। 

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साथ ही चुनाव के दौरान रैली, रोड शो और सभाओं के लिए अनुमति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए वाराणसी के 392 मतदान केंद्रों की वेब कॉस्टिंग होगी। हेल्पलाइन नंबर 1950 को 24 घंटे के लिए सक्रिय किया गया है। इस पर आचार संहिता उल्लंघन और चुनाव से जुड़ी अन्य शिकायतें की जा सकेंगी।
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जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि रोड शो आदि पर विशेष निगाह रखी जाएगी। रोड शो की अनुमति में कार्ड सिस्टम लागू किया गया है। वाराणसी लोकसभा में गुलाबी रंग, चंदौली में पीला और मछली शहर में हरे रंग का कार्ड जारी किया जाएगा। इसमें प्रत्याशियों को वाहनों की संख्या की छूट होगी, लेकिन प्रत्येक 10 वाहन के बाद ब्रेक देना होगा और इसके बाद 10 वाहनों का काफिला जुड़ सकेगा। स्कूली बच्चों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। 
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नामांकन में तीन वाहनों की अनुमति होगी और 100 मीटर की दूरी पर यह रोके जाएंगे। नामांकन केंद्र पर पांच रह सकेंगे। मतदान वाले दिन प्रत्याशी के साथ तीन वाहन होगा। वाहनों पर लगने वाले झंडों के लिए आकार निर्धारित किया गया है।

गठबंधन वाली पार्टी के प्रत्याशी प्रत्येक पार्टी का झंडा लगा सकते हैं। इनका खर्च प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा। प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालय शिक्षण संस्थान, अस्पताल और मतदान केंद्रों से 200 मीटर की दूरी पर होंगे। निजी भवन के उपयोग पर अनुमति लेनी जरूरी है। 

वैध कागजों के साथ ले जा सकेंगे कैश

Candidate tell his criminal record to voters in loksabha election 2019
cash

चुनाव आयोग ने व्यापारियों की सहूलियत के लिए नकद ले जाने की सीमा नहीं तय की है। इसमें प्रत्येक मामलों को अलग अलग देखा जाएगा। आयकर विभाग की टीम मजिस्ट्रेट और पुलिस के साथ सक्रिय होंगी, मगर वैध कागज प्रस्तुत करने पर उन्हें नहीं रोका जाएगा।

इको फ्रेंडली सामानों के उपयोग की अपील

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग ने इको फ्रेंडली सामानों के उपयोग की अपील की है। इसमें चुनाव प्रचार से लेकर अन्य जगहों पर प्लास्टिक आदि के उपयोग नहीं करने की अपील की जाएगी।

राजनीतिक दलों को दिशा निर्देश जारी

राजनीतिक दलों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ऐसी भाषा के प्रयोग पर रोक होगी, जिससे दो समुदायों में वैमनस्य की संभावना हो। दूसरे राजनीतिक दलों की रैली आदि में व्यवधान नहीं करेंगे। प्रत्याशी और राजनीतिक दल व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे।

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