कोरोना से राहत के संकेत: वाराणसी में प्रतिबंधों में मिलेगी ढील, कल से घाटों-पार्कों में कर सकेंगे सैर
वाराणसी के जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के बाद अब राज्य के नियम लागू रहेंगे। अब तक गंगा घाटों पर दोपहर बाद ठहरने की पाबंदी थी।
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कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद अब जिला प्रशासन प्रतिबंधों में छूट देने की तैयारी में है। मंगलवार से गंगा घाट और उस पार रेत के क्षेत्र को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। पार्क और मैदान पर दोपहर बाद से लागू रोक को भी समाप्त कर दिया जाएगा।
आज इसको लेकर विस्तृत आदेश जिलाधिकारी की ओर से जारी किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार के प्रतिबंध को ही वाराणसी में लागू रखा जाएगा। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि सोमवार से स्कूल खुल रहे हैं, इसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है।
मंगलवार से गंगा घाट, पार्क, गंगा पार रेती, पर्यटक स्थल आदि को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। रात्रि कर्फ्यू सहित शासन से जारी प्रतिबंध यहां लागू रहेंगे। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता रहेगी। 20 जनवरी को जारी आदेश में प्रशासन की ओर से घाट पर रुकना या गंगा पार रेती पर जाने पर रोक लगाई गई थी।
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इसके अलावा जिम, म्यूजियम सहित अन्य स्थानों को खोलने के लिए सोमवार को संबधित अधिकारियों से फीडबैक लेने के बाद निर्णय किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि व्यापारिक प्रतिष्ठान और मार्केट कमेटी की निगरानी में दुकानदार और ग्राहकों को मास्क का प्रयोग करना होगा। बिना मास्क वाले ग्राहकों को सामान की बिक्री नहीं की जाएगी। कोविड हेल्प डेस्क सभी प्रतिष्ठानों और कार्यालयों में रहेगा।
ब्लॉक और तहसील पर लगाए जाएंगी शिकायत पेटिका
चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद तहसील दिवस और जनसुनवाई पर रोक लग गई है। ऐसे में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने सभी ब्लाक और तहसील पर आम जनता की शिकायतों के लिए शिकायत पेटिका लगाने और उसके प्रचार-प्रसार का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि आईजीआरएस के जरिए ऑनलाइन शिकायत लोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी समस्या पर अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि कोविड संक्रमण पर रोकथाम के लिए जारी प्रतिबंधों की सोमवार को समीक्षा की जाएगी और छूट के साथ ही नई गाइडलाइन दी जाएगी। घाट, रेती और अन्य पर्यटक स्थलों को मंगलवार से खोल दिया जाएगा।