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Varanasi : बीएचयू छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों की जमानत खारिज, अपराध की गंभीरता के आधार पर फैसला
Wed, 24 Jan 2024 04:35 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 24 Jan 2024 04:35 AM IST
सार
अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अर्जी खारिज की है। एपीओ आनंद भास्कर ने जमानत का विरोध किया था। बीती 17 जनवरी को तीनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। 20 जनवरी की देर रात लंका थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
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सांकेतिक तस्वीर...
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
आईआईटी बीएचयू की बीटेक छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों सक्षम पटेल और आनंद चौहान की जमानत अर्जी एसीजेएम तृतीय पवन सिंह की अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अर्जी खारिज की है। एपीओ आनंद भास्कर ने जमानत का विरोध किया था।
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मामले के अनुसार, न्यू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्रा से एक नवंबर 2023 की रात सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। आरोप है कि बाइक से आए ब्रिज इंक्लेव कॉलोनी सुंदरपुर का कुणाल पांडेय, जिवधीपुर, बजरडीहा का आनंद चौहान उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल ने उसे बंधक बनाया और सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात के 60 दिन बाद तीनों आरोपियों की 31 दिसंबर को गिरफ्तारी हुई।
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बीती 17 जनवरी को तीनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। 20 जनवरी की देर रात लंका थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
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