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मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर नहीं हो सकी सुनवाई, फर्जी पते पर असलहा लाइसेंस लेने का मामला
Wed, 07 Apr 2021 08:49 PM IST
गीतार्जुन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मऊ
Published by: गीतार्जुन गौतम
Updated Wed, 07 Apr 2021 08:49 PM IST
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मुख्तार अंसारी।
- फोटो : अमर उजाला।
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अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते फर्जी पते पर असलहा लाइसेंस लेने के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। मऊ में जिला जज शंकरलाल ने जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के लिए अब नौ अप्रैल की तिथि नियत की है। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है।
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मामले के अनुसार, विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने लेटर पैड पर कुछ लोगों को असलहा का लाइसेंस दिए जाने की सिफारिश जिलाधिकारी से की थी। बाद में जांच में उन सभी लोगों के पते फर्जी पाए गए। इस आधार पर दक्षिणटोला थाने में मुख्तार अंसारी सहित कई लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज हुई।
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विवेचना के बाद पुलिस ने मुख्तार अंसारी सहित नामजद सभी के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। इस मामले में मुख्तार अंसारी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई है। जिस पर बुधवार को सुनवाई होनी थी। लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते मुख्तार अंसारी के जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई नहीं हो सकी। जिला जज ने जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए नौ अप्रैल की तिथि नियत की है। वहीं इसी मामले में बृहस्पतिवार को सीजेएम कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी होनी है। बता दें कि मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जेल से लाकर उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में निरुद्ध किया गया है।
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