Varanasi: पूर्व विधायक विजय मिश्र की जमानत अर्जी खारिज, अधिवक्ता ने कोर्ट में दी ये दलीलें
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: किरन रौतेला
Updated Tue, 07 Mar 2023 08:24 AM IST
सार
अदालत में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार सिंह ने दलील में कहा कि आरोपी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दुष्कर्म पीड़िता जो अभियोजन की मुख्य साक्षी है उस पर जानलेवा हमला करना गंभीर अपराध है। अदालत ने इन परिस्थितियों में आरोपी विधायक विजय मिश्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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पूर्व विधायक विजय मिश्र
- फोटो : अमर उजाला