अवधेश राय हत्याकांड: 31 साल पुराने मामले में फैसला पांच जून को, क्या मुख्तार अंसारी को होगी सजा
31 साल पुराने चर्चित अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी की सजा पर फैसला पांच जून को होगा। सोमवार को विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत में मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वर्चुअल पेश हुआ।
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वाराणसी के बहुचर्चित 31 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड का फैसला पांच जून को होगा। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत में विचाराधीन अवधेश राय हत्याकांड में बहस पूरी हो चुकी है। सोमवार को मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी की तरफ से वकील श्रीनाथ त्रिपाठी ने 31 पन्नों में लिखित बहस दाखिल की। अभियोजन और बचाव पक्ष में जिरह एवं बहस हुई।
मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वर्चुअल पेश हुआ। इसके बाद अदालत ने फैसले की तारीख पांच जून तय की। इससे पहले बीते शुक्रवार को सुनवाई के दौरान वादी पूर्व मंत्री की तरफ से अधिवक्ता अनुज यादव ने 36 पेज की विस्तृत बहस दाखिल करते हुए आरोपी पूर्व विधायक मुख़्तार अंसारी को दोषी करार दिए जाने की गुजारिश की गई है।
31 साल पुराने इस मामले में अब फैसले की तारीख तय होने के साथ ही अब यह चर्चा होने लगी है कि मुख्तार अंसारी समेत अन्य आरोपियों को क्या सजा मिलेगी।
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अवधेश राय को दिनदहाड़े कर दिया गया था गोलियों से छलनी
वाराणसी के लहुराबीर क्षेत्र में तीन अगस्त 1991 को दिनदहाड़े अवधेश राय की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड ने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया था। घटना को लेकर मृतक के भाई पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, राकेश न्यायिक समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।