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निलंबित एआरटीओ आरएस यादव के निजी चालक की जमानत खारिज

Thu, 27 Jul 2017 08:34 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी Updated Thu, 27 Jul 2017 08:34 PM IST
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ARTO RS yadav personal driver bail petition rejected
court
विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण जितेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने ट्रक चालकों से अवैध वसूली और कागजात छीनने के आरोपी निलंबित एआरटीओ आरएस यादव के निजी चालक धनजी यादव की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी। 
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अदालत ने कहा कि ट्रक चालकों से लूटे गए कागजात पुलिस कस्टडी में विवेचक ने निलंबित एआरटीओ आरएस यादव की निशानदेही पर बरामद किए हैं। मारपीट व गालीगलौज की भी बात सामने आई है।
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प्राथमिकी देर से दर्ज होने मात्र से जमानत प्रार्थना स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। विवेचना में आरोपी के खिलाफ  साक्ष्य मिले हैं। ऐसे में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की जाती है। अदालत में जमानत याचिका का विरोध डीजीसी अनिल कुमार सिंह ने किया।
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