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ज्ञानवापी केस: वक्फ बोर्ड मामले में बहस जारी, कार्यवाही पर जताई गई आपत्ति; अब 18 सितंबर को सुनवाई

Tue, 01 Sep 2026 02:02 AM IST
वाराणसी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: वाराणसी ब्यूरो Updated Tue, 01 Sep 2026 02:02 AM IST
सार

यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देकर कार्यवाही पर आपत्ति जताई। मामले में बहस जारी है। वहीं कोर्ट में अब 18 सितंबर को सुनवाई होगी। 

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Gyanvapi case Arguments continue of Waqf Board cases hearing now scheduled for September 18
Gyanvapi Case - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सिविल जज सीनियर डिवीजन (एफटीसी) अभिष्कता यादव की अदालत में सोमवार को ज्ञानवापी के वक्फ बोर्ड से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया गया और आगे की कार्यवाही पर आपत्ति जताई गई। अब 18 सितंबर को सुनवाई होगी।

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सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के 12 दिसंबर 2024 के आदेश का उल्लेख किया। अधिवक्ता ने कहा कि मामले में कोई और कार्यवाही नहीं की जा सकती है। वहीं, आवेदिका अनुष्का तिवारी की तरफ से वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी की भूमिका पर सवाल उठाए।
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आरोप लगाया गया कि वादमित्र ने षड्यंत्र के तहत अदालत से अपनी नियुक्ति कराई है। यह वाद उनके आराध्य से संबंधित है। उनके आराध्य को कानून की दृष्टि में शाश्वत नाबालिग माना जाता है। मामला हिंदू जनमानस से जुड़ा है। किसी व्यक्ति का निजी वाद नहीं है। वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी ने भी तर्क दिया और कहा केस इज माइन…। इस पर अनुष्का तिवारी ने आपत्ति दर्ज कराई।

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