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ज्ञानवापी परिसर मामले पर होगी नियमित सुनवाई, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज

Tue, 25 Feb 2020 08:03 PM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Tue, 25 Feb 2020 08:03 PM IST
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Archaeological survey of Gyanvapi campus will have regular hearing of petition varanasi
काशी विश्वनाथ मंदिर। - फोटो : अमर उजाला।

ज्ञानवापी परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण की याचिका पर अदालत में नियमित सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को सिविल सिविल जज (सीनियर डिवीजन) फास्ट ट्रैक कोर्ट आशुतोष तिवारी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।

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अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें अदालत के इस प्रकरण के सुनवाई संबंधी क्षेत्राधिकार को चुनौती दी गई थी। अदालत ने प्रकरण की सुनवाई की अगली तिथि तीन मार्च नियत की है।
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प्राचीन मूर्ति स्वयंभू लार्ड विश्वेश्वर व अन्य के वाद मित्र अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने अदालत में याचिका दाखिल कर ज्ञानवापी परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग की थी। वाद मित्र के अनुसार, 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था, तब ज्ञानवापी परिसर का धार्मिक स्वरूप मंदिर का था।

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इसलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से रडार तकनीक से ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण करा कर स्थिति स्पष्ट कराई जाए। अदालत ने लगभग ढाई घंटे तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रकरण की नियमित सुनवाई का आदेश देते हुए अगली तिथि तीन मार्च नियत की।

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