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Varanasi News: राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी अर्जी पर सुनवाई, 25 मई की तारीख तय
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अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान श्रीराम पर कथित टिप्णणी का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
वाराणसी। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के भगवान श्रीराम पर कथित टिप्पणी के मामले में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) यजुवेंद बिक्रम सिंह की अदालत में निगरानी अर्जी पर सुनवाई हुई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 25 मई की तिथि नियत की है।
वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने निगरानी अर्जी दाखिल कर अवर न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। अदालत में बताया गया कि राहुल गांधी 21 अप्रैल को अमेरिका के बोस्टन में ब्राउन यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम में शामिल हुए थे। छात्रों से संवाद में उन्होंने भगवान श्रीराम को लेकर कथित विवादित टिप्पणी की थी। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने भगवान राम को पौराणिक बताते हुए उनके युग से जुड़ी कथाओं को काल्पनिक कहा और भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाकर धार्मिक भावनाओं को आहत किया। साथ ही राम मंदिर का विरोध करने का भी आरोप लगाया गया है। प्रकरण में वादी ने पहले अवर न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किया था, जिसे अदालत ने पोषणीयता और विधिक आधार के अभाव में खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ दाखिल निगरानी अर्जी में उस आदेश को निरस्त कर मामले पर पुनर्विचार की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान अवर न्यायालय से मूल पत्रावली तलब होकर अदालत में प्रस्तुत की गई। मामले में राहुल गांधी को विपक्षी पक्षकार बनाया गया है, हालांकि उनकी ओर से अब तक कोई उपस्थित नहीं हुआ है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
वाराणसी। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के भगवान श्रीराम पर कथित टिप्पणी के मामले में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) यजुवेंद बिक्रम सिंह की अदालत में निगरानी अर्जी पर सुनवाई हुई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 25 मई की तिथि नियत की है।
वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने निगरानी अर्जी दाखिल कर अवर न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। अदालत में बताया गया कि राहुल गांधी 21 अप्रैल को अमेरिका के बोस्टन में ब्राउन यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम में शामिल हुए थे। छात्रों से संवाद में उन्होंने भगवान श्रीराम को लेकर कथित विवादित टिप्पणी की थी। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने भगवान राम को पौराणिक बताते हुए उनके युग से जुड़ी कथाओं को काल्पनिक कहा और भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाकर धार्मिक भावनाओं को आहत किया। साथ ही राम मंदिर का विरोध करने का भी आरोप लगाया गया है। प्रकरण में वादी ने पहले अवर न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किया था, जिसे अदालत ने पोषणीयता और विधिक आधार के अभाव में खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ दाखिल निगरानी अर्जी में उस आदेश को निरस्त कर मामले पर पुनर्विचार की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान अवर न्यायालय से मूल पत्रावली तलब होकर अदालत में प्रस्तुत की गई। मामले में राहुल गांधी को विपक्षी पक्षकार बनाया गया है, हालांकि उनकी ओर से अब तक कोई उपस्थित नहीं हुआ है।
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