{"_id":"674067f1c343330831057825","slug":"after-supreme-court-hearing-in-gyanvapi-case-notice-issued-to-muslim-side-next-hearing-on-december-17-2024-11-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Varanasi : ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी, अगली सुनवाई 17 दिसंबर को","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Varanasi : ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी, अगली सुनवाई 17 दिसंबर को
Fri, 22 Nov 2024 04:46 PM IST
नितीश कुमार पांडेय
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
Published by: नितीश कुमार पांडेय
Updated Fri, 22 Nov 2024 04:46 PM IST
सार
ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में आज ज्ञानवापी के एएसआई के सर्वे होने से बचे हुए शेष आठ तहखानों, वजूखाने में प्राप्त शिवलिंग व तीनों कथित गुंबदों के पूरक सर्वेक्षण पर आदेश आ गया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष तथा एएसआई को नोटिस जारी कर कहा कि 17 दिसंबर तक के अन्दर एएसआई सर्वे सम्बंधित अपना पक्ष रखें।
विज्ञापन
Gyanvapi Case
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे होने से बचे हुए शेष आठ तहखानों, वजूखाने में प्राप्त शिवलिंग व तीनों कथित गुंबदों के पूरक सर्वेक्षण पर आदेश आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वजुखाना का एएसआई सर्वेक्षण कराने के लिए हिंदू पक्ष द्वारा दायर याचिका पर मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी किया।
विज्ञापन
हिंदू पक्ष का दावा है कि वजुखाना के अंदर एक शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह एक फव्वारा है। कोर्ट के आदेश पर इस क्षेत्र को पहले सील कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज हिंदू पक्ष की याचिका पर जवाब देने के लिए मुस्लिम पक्ष को दो सप्ताह का समय दिया।
विज्ञापन
इसके अलावा हिंदू पक्ष द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित सभी मामलों को वाराणसी के जिला न्यायालय के बजाय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए एक और याचिका दायर की गई है, जहां वर्तमान में इस मामले की सुनवाई हो रही है।
विज्ञापन
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि बेहतर होगा कि जिला न्यायालय पहले मामले की सुनवाई करे। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को नहीं उठाया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए टाल दिया। अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।