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काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी विवाद: शृंगार गौरी मामले में वकील कमिश्नर नियुक्त, वीडियोग्राफी कराने का भी आदेश

Sat, 09 Apr 2022 01:09 AM IST
वाराणसी ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: वाराणसी ब्यूरो Updated Sat, 09 Apr 2022 01:09 AM IST
सार

काशी विश्वनाथ धाम ज्ञानवापी परिसर स्थित शृंगार गौरी मंदिर के नियमित दर्शन को लेकर दाखिल याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने अजय कुमार को वकील कमिश्नर नियुक्त किया है।

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kashi vishwanath temple gyanwapi masjid dispute Advocate appointed as commissioner in Shringar Gauri case
ज्ञानवापी मस्जिद, काशी विश्वनाथ मंदिर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

काशी विश्वनाथ धाम ज्ञानवापी परिसर स्थित शृंगार गौरी मंदिर के नियमित दर्शन को लेकर दाखिल याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने अजय कुमार को वकील कमिश्नर नियुक्त किया है। अदालत ने प्रार्थनापत्र के प्रकाश में दोनों पक्षकारों की मौजूदगी में वीडियोग्राफी कराने और जरूरत पड़ने पर पुलिस बल उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया।

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साथ ही सुनवाई की अगली तारीख 20 अप्रैल नियत कर दी। अदालत में राखी सिंह व अन्य की तरफ से वाद दाखिल कर शृंगार गौरी के नियमित दर्शन के साथ 1993 के पूर्व की स्थिति बहाल करने की मांग की गई है। यह भी अनुरोध किया गया कि ज्ञानवापी स्थित शृंगार गौरी और आदि विश्वेश्वर परिवार के विग्रह की यथास्थिति रखी जाए और वकील कमिश्नर की वर्तमान स्थिति के बाबत रिपोर्ट मंगा ली जाए।
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अदालत ने वकील कमिश्नर नियुक्त करते हुए रिपोर्ट तलब की है। इस मामले विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट, डीएम, पुलिस आयुक्त, अंजुमन इंतजमिया मसाजिद कमेटी और सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड को पक्षकार बनाया गया है। वादी पक्ष की ओर से मदनमोहन, सुभाषनंदन चतुर्वेदी, सुधीर त्रिपाठी ने पक्ष रखा।

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