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सजा: रिश्वत लेने के दोषी एडीओ को तीन साल की कैद, 15 साल पुराने केस में 20 हजार का ठोका जुर्माना

Tue, 17 Dec 2024 11:04 AM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: प्रगति चंद Updated Tue, 17 Dec 2024 11:04 AM IST
सार

15 साल पुराने मामले में आरोपी एडीओ को दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। 

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ADO convicted of taking bribe gets three years imprisonment in varanasi
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : ANI

विस्तार

विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रथम) अवधेश कुमार की कोर्ट ने रिश्वत लेने के 15 साल पुराने मामले में अभियुक्त तत्कालीन एडीओ प्रद्युम्न कुमार रस्तोगी को दोषी पाया है। अदालत ने अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

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अभियोजन के अनुसार, विद्या विकास प्रशिक्षण संस्थान, बीरभानपुर राजातालाब के प्रबंधक राजकुमार के स्वयं सहायता समूह को 42 हजार रुपये का मानदेय मिलना था। 

मानदेय के भुगतान संबंधी बिल को पास करने के लिए अपने हस्ताक्षर करने के एवज में एडीओ प्रद्युम्न कुमार रस्तोगी ने चार हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। 18 मार्च 2009 को चंदौली के चकिया तिराहे के पास रिश्वत लेते हुए सतर्कता अधिष्ठान, वाराणसी की टीम ने रंगेहाथ पकड़ा था। 

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